Online Filing ITR: जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है उन लोगों के लिए बड़ी खबर है. इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) में आ री परेशानियों के चलते जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर (ITR Filing) पाए थे, वो 31 मार्च 2022 तक 5000 रुपये जुर्माने के साथ इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. ऐसे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि, 'टैक्स ऑडिट ‌रिपोर्ट (Tax Audit Reports) और इनकम टैक्स रिटर्न की फिजिकल फाइलिंग (Physical Filing of ITR) अब व्‍यवहारिक नहीं रह गई है.'

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दरअसल गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) की तरफ से इनकम टैक्स पोर्टल पर कुछ तकनीकी दिक्कतें देखीं गईं. इसके चलते केंद्र सरकार (Central Government) से रिटर्न की फिजिकल फाइलिंग की मंजूरी देने पर विचार करने को कहा था. सदर्न गुजरात इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर की फिजिकल कॉपी जमा करने की मांग की थी.

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व्यवहारिक तरीका अपनाए CBDT- कोर्ट

बता दें गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि, 'Income Tax Portal पर आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार को फिजिकल फाइलिंग की मंजूरी देनी चागिए. इसके अलावा कहा कि सरकार के CBDT को ITR फाइल करने के लिए कोई व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए.

इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सरकार इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही परेशानियों के मद्देनजर फिजिकल फाइलिंग (Physical Filing) की परमीशन दे देती है, तो इससे टैक्सपेयर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा.

ITR फाइल करने की डेट को बढ़ाने की मांग

चार्टर्ड अकाउंटेंट समूहों (Chartered Accountant Group) की तरफ से इस संबंध में PIL फाइल की गई थी. उन्होंने कहा था कि, 'नया इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) सही से नहीं चल पा रहा है. इसलिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने की तारीख (ITR Filing Deadline) को आगे बढ़ा देना चाहिए. CBDT ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) को अब ऑनलाइन ही ITR फाइन करना पड़ेगा, कोई फिजिकल फाइलिंग नहीं हो सकेगी.

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें?

सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें. यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं.

इसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें.

प्रॉसीड पर क्लिक करें.

ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें. जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें.

प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें.

वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें.

वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें.

EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें. ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें.