Income tax रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने पर Income tax विभाग ने रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) को आसान बनाने के लिए 'झटपट प्रोसेसिंग' शुरू की है. अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है तो इस नई सुविधा का इस्‍तेमाल करके जल्द रिटर्न दाखिल करें क्योंकि देर होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

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खासतौर Salaryclass के लिए यह सुविधा काफी काम की साबित हो सकती है क्योंकि उनके लिए Income tax रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 ही है. जानकारों के मुताबिक Income tax रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर वेतनभोगी लोगों के लिए है, जो बिजनेस से नहीं जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक Income tax रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है, जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है. उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक Income tax रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ऐसे में झटपट प्रोसेसिंग का इस्‍तेमाल करके आप जल्द Income tax रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की वेबसाइट पर आपको विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल का स्लोगन 'फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से' देखने को मिलेगा. इसमें बताया गया है कि आप ITR-1 और ITR-4 कैसे दाखिल कर सकते हैं.

ITR-1 एक सरलीकृत एक पेज का फॉर्म होता है जो उन आयकरदाताओं के लिए है, जो वेतन या पेंशन और एक हाउस प्रोपर्टी से सालाना 50 लाख रुपये की आय प्राप्त करते हैं. ITR-4 उन आयकर दाताओं के लिए है जो व्यवसायी या पेशेवर हैं. इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आयकर अधिनियम के सेक्शन 44एडी, सेक्शन 44एडीए और 44एई के अनुसार संभावित आय स्कीम का विकल्प लिया है.

अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं और आपकी बैलेंस शीट ऑडिट होती है तो आपके लिए बिना जुमार्ना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है.

देर से Income tax दाखिल करने पर आयकर विभाग ने अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान किया है. जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय 50,0000 रुपये यानी पांच लाख रुपये तक है, उनको 31 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं, जिनकी कर योग्य आय अगर 5 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो उनको 31 दिसंबर के बाद Income tax रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. 

ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए Income tax भरने के प्रावधान हैं और जुर्माने के साथ 31 मार्च 2021 तक Income tax रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. इसलिए, अगर आप जुर्माना भरने से बचना चाहते हैं तो अब देर मत कीजिए क्योंकि Income tax रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब है.

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