जब आपकी कमाई टैक्स (TAX) स्लैब के दायरे में आती है तो आपको सरकार को टैक्स देना होता है. हालांकि यह टैक्स जमा करने के और भी तरीके हैं, लेकिन यह टैक्स पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. यह बेहद आसान है और इससे आपको ही सुविधा होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपनी वेबसाइट पर इसका तरीका बताया है. ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के कई फायदे भी मिलते हैं. 

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ऐसे करना होता है प्रोसेस

स्टेप-1: इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल http://www.tin-nsdl.com पर लॉग इन करना होता है. होम पेज पर Services सेक्शन में e-payment : Pay Taxes Online पर क्लिक करना होता है.

स्टेप-2: अब ओपन हुए नेक्स्ट पेज पर आपको ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या Form 26 QB demand payment में से अपनी जरूरत के मुताबिक ऑप्शन सलेक्ट कर Proceed करना होता है. 

स्टेप-3: अब यहां आपको PAN/TAN और दूसरी जरूरी चालान डीटेल डालनी होती है. इसमें पेमेंट, टैक्स पेयर का एड्रेस और बैंक डीटेल देनी होती है.

स्टेप-4: जब आप सारा डाटा डालते हैं तो आपके सामने एक कन्फर्मेशन स्क्रीन सामने आता है. अगर पैन या टैन वैलिड होता है तो टैक्सपेयर का पूरा नाम कन्फर्मेशन स्क्रीन पर आ जाता है.

स्टेप-5: जब आपके द्वारा एंटर किया गया डाटा कन्फर्म हो जाता है तो आपको बैंक की नेट बैकिंग साइट पर डायरेक्ट किया जाएगा.

(ज़ी बिज़नेस)

स्टेप-6: अब यहां टैक्स पेयर को नेट बैंकिंग साइट को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होता है और यहां पेमेंट डीटेल डालनी होती है और पेमेंट करना होता है. 

स्टेप-7: सफलतापूर्वक पेमेंट हो जाने पर एक चालान आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, जिसमें CIN, पेमेंट डीटेल और जिस बैंक से ई-पेमेंट हुआ है उसका नाम मेंशन किया होता है. यह आपके द्वारा किए गए पेमेंट का प्रूफ होता है. 

ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के फायदे

  • आप किसी भी समय किसी भी स्थान से टैक्स पेमेंट अपने नेट बैंकिंग अकाउंट के जरिये कर सकते हैं.
  • आपके अकाउंट से पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं
  • ई-चालान पर जो इनकम लिखते हैं, वह डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है. बैंक कोर्इ डाटा नहीं डालेगा

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  • आप चालान और रसीद की कॉपी को प्रिंट कर सकते हैं
  • जैसे ही पेमेंट अमाउंट आपका बैंक ऑथोराइज करता है, आपको इसकी रसीद मिलती है
  • ई-पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी आपके बैंक स्टेटमेंट में उपलब्ध होती है
  • यदि आपकी टैक्स राशि डिपार्टमेंट को मिल गई है आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं. इसके लिए आप एक बेवसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर जाकर बॉक्स CIN based view पर क्लिक करें.