टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान, होटल बिल से बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट पर होगी Income Tax डिपार्टमेंट की नजर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स सिस्टम (Income Tax System) को आसान बनाने के लिए गुरुवार को एक नई टैक्सपेयर चार्टर स्कीम 'ऑनरिंग द ऑनेस्ट' की घोषणा की थी. 'सीमलेस', 'पेसलेस' और 'फेसलेस' इस नई स्कीम का मोटो होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स सिस्टम (Income Tax System) को आसान बनाने के लिए गुरुवार को एक नई टैक्सपेयर चार्टर स्कीम 'ऑनरिंग द ऑनेस्ट' की घोषणा की थी. 'सीमलेस', 'पेसलेस' और 'फेसलेस' इस नई स्कीम का मोटो होगा. इनकम टैक्सपेयर्स के लिए इसमें कई तरह की सुविधाओं को ऐलान किया गया जिससे टैक्स कंप्लायंस को आसान और 'ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके. लेकिन अगर आपको लगता है कि टैक्सपेयर्स सुविधाएं लेकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है तो जरा संभल जाइए.
इस नए टैक्स सिस्टम के साथ टैक्सपेयर्स पर भी जिम्मेदारी डाली गई है कि वो भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना टैक्स चुकाएं. सारी जानकारियां टैक्स विभाग के साथ शेयर करें. टैक्सपेयर्स खर्चों में हेरफेर न करें और टैक्स चोरी के रास्ते न अपनाएं, इसका इंतजाम भी सरकार ने कर लिया है. इसके लिए सरकार ने एक मैन्युअल तैयार की है. जिसे जानना बेहद जरूरी है.
टैक्स बेस को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित उपायों के अनुसार, होटल में 20,000 रुपये से अधिक के होटल बिल, 1 लाख रुपये से अधिक की शिक्षा शुल्क और 1 लाख रुपये से अधिक के आभूषण और सफेद वस्तुओं की खरीद पर आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ सकते हैं.
Expansion of scope of Reporting of transaction के नाम से इसे जारी किया गया है. इसमें आप जो भी बड़ा ट्रांजैक्शन, खरीदारी या यात्रा करेंगे वो आपके इनकम टैक्स के फॉर्म 26AS में दिखेगा. आप इसे सिर्फ 12 प्वाइंट्स में समझिए कि नए टैक्स सिस्टम में आपके लिए क्या होने वाला है.
1- अगर टैक्सपेयर ने साल में एक लाख रुपये या इससे ज्यादा स्कूल की फीस या डोनेशन दिया होगा तो सरकार को इसकी जानकारी होगी
2- अगर आपका बिजली का बिल एक लाख रुपये से ज्यादा आता है तो वो भी फॉर्म 26AS में दिखेगा.
3- अगर आप घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होगी
4- अगर आप होटल में रुकते हैं और इसके लिए 20 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं, तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे
5- अगर आप साल में एक लाख रुपये से ज्यादा का खर्च ज्वेलरी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पेंटिंग, मार्बल वगैरह पर करते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि ये सबकुछ सरकार को पता हो जाएगा
6- करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा लेन-देन होता है तो इसकी भी रिपोर्टिंग 26AS में होगी
7- नॉन करंट अकाउंट में 25 लाख से ज्यादा के लेन-देन पर भी इनकम टैक्स विभाग की नजर होगी
8- सालाना 20 हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए संभलकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी जानकारी सरकार के पास होगी.
9- लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50 हजार से ज्यादा और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 20 हजार से ज्यादा होने पर ये फॉर्म 26AS में दिखेगा
10- डीमैट अकाउंट, शेयर लेन-देन, बैंक लॉकर्स के बारे में भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होगा
11- अगर कोई व्यक्ति बैंक से 30 लाख रुपये का लेन-देन करता है तो उसे टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही ये लेन-देन रिपोर्ट हुई हो या नहीं
12- सभी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें भी रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा
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