कारोबारी साल 2019-20 के लिए Salaryclass का ITR फॉर्म आ गया है. Income tax विभाग ने अपनी वेबसाइट पर फॉर्म जारी कर दिया है. इसे कारोबारी साल 2019-20 के लिए ITR-1 सहज ई-फॉर्म बताया गया है. 

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बता दें कि यह फॉर्म उन लोगों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये सालाना तक है. कुल आय सैलरी, एक प्रॉपर्टी, दूसरे स्रोत (ब्याज आदि) से है. इस फॉर्म को वे लोग भी भर सकते हैं जिनकी कृषि आय पांच हजार रुपये तक है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है, जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है.

आईटीआर-1 फॉर्म वेबसाइट पर Excel और Java फॉर्मेट में वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. विभाग ने ITR फॉर्म को 29 मई को नोटिफाई किया था. फॉर्म का लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/downloads/incomeTaxReturnUtilities पर दिया गया है.

Form 26as भी बदला

इस साल Form 26as भी बदला गया है. आपने कोई नया मकान या फ्लैट या शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो इसकी जानकारी income tax विभाग को देनी होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने Form 26as का नया फॉर्म नोटिफाई किया है. 

इसमें नया बदलाव यह किया गया है कि फॉर्म में संपत्ति (property) और शेयर (Share market) लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है. फॉर्म 26एएस को पूरी तरह नया रूप दिया गया है.

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ITR में ब्‍योरा

अब इसमें TDS-TCS के ब्योरे के अलावा कुछ फाइनेंशियल लेन-देन, टैक्‍स पेमेंट, Taxpayer द्वारा एक कारोबारी साल में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को शामिल किया गया है. इसका ब्योरा आयकर रिटर्न (ITR) में देना होगा.

इसके क्रियान्वयन के लिए बजट 2020-21 में आयकर कानून में एक नई धारा 285 बीबी को शामिल किया गया है. CBDT ने कहा कि संशोधित 26एएस फॉर्म 1 जून से प्रभावी हो गया है.