Income tax latest news today: इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने टैक्‍स वसूलने को लेकर एक नया सिस्‍टम डेवलप किया है. इसमें ऐसे लोगों की पहचान की जा सकेगी, जो ज्‍यादा टैक्‍स के दायरे में हैं. दरअसलख, टैक्‍स डिपार्टमेंट ने टैक्‍स डिडक्‍शन एट सोर्स (TDS) और टैक्‍स कलेक्‍शन एट सोर्स स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की एक नया सिस्‍टम बनाया है. इससे उन 'विशिष्‍ट व्यक्तियों' (specified persons) की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिनसे 1 जुलाई 2021 से ऊंची दर से इनकम टैक्‍स वसूला जाएगा. बजट 2020-21 में इस तरह का प्रावधान किया गया है.  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने  इस बारे में एक सर्कुलर  जारी किया है. 

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सीबीडीटी की ओर से जारी सर्कुलर में इनकम टैक्‍स रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में हाई रेट से TDS/TCS को लेकर सेक्‍शन 206AB और 206CCA को लागू कराने को लेकर जानकारी है. बजट प्रावधान के मुताबिक, पिछले दो वित्‍त वर्ष में इनकम टैकस रिटर्न नहीं भरने वालों को TDS/TCS अधिक देना होगा. यह उन टैक्‍सपेयर्स पर लागू होगा जिनका टैक्‍स डिडक्‍शन हर वित्‍त वर्ष में 50,000 या उससे ज्‍यादा है. 

टैक्‍स डिपार्टमेंट ने तैयार की लिस्‍ट 

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर लिखा है, ‘‘धारा 206AB और 206CCA के लिये कम्‍प्‍लायंस चेक को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है. इससे टीडीएस या टीसीएस कलेक्‍ट करने वाले के लिए आसानी होगी.’’ टैक्‍स डिपार्टमेंट के नए सिस्‍टम से टीडीएस या टीसीएस कलेक्‍ट करने वाले को उस भुगतानकर्ता अथवा टीसीएस देनदार का पैन (PAN) प्रॉसेस में डालना है जिससे यह पता चल जाएगा कि वह ‘‘विशिष्ट व्यक्ति’’ है अथवा नहीं. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने  2021-22 की शुरुआत में ‘विशिष्ट व्यक्तियों’ की लिस्‍ट तैयार कर ली है.

टैक्‍स डिपार्टमेंट ने लिस्‍ट तैयार करते समय 2018-19 और 2019-20 को पिछले दो वर्षों पर गौर किया गया है. इस लिस्‍ट में उन टैक्‍सपेयर्स के नाम हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2019- 20 और 2020- 21 के लिये रिटर्न दाखिल नहीं की है और इन दोनों वर्ष में प्रत्येक में उनका कुल टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक रहा है. 

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