Income Tax: करदाताओं (Taxpayers) की टैक्स संबंधी डिमांड के असेसमेंट (आकलन) का काम तेज होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन पी सी मोदी (PC Modi) ने टैक्स ऑफिसर्स को ताजा निर्देश दिया है कि वे सभी इनकम टैक्स (Income Tax) देने वालों के टैक्स के आकलन का काम अगस्त के आखिर तक पूरा कर लें. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सभी फील्ड ऑफिसर्स के लिए अपीलों के निपटान का हर महीने का लक्ष्य भी तय किया गया है. कलेक्शन में कमी के बीच टैक्स रेवेन्यू के टारगेट को पाना आसान नहीं लग रहा है, इसको देखते हुए ही सीबीडीटी प्रमुख ने यह निर्देश जारी किया है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर (प्रधान मुख्य आयुक्त) को लिखे पत्र में मोदी ने कहा है कि कई करदाता ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत अप्लाई करने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उनको टैक्स डिपार्टमेंट से उनपर बने टैक्स ही सही डिमांड के बारे में जानकारी का इंतजार है.

सीबीडीटी प्रमुख ने अधिकारियों के लिए पेंडिंग अपीलों के निपटान के लिए हर महीने का टारगेट भी तय किया है. अधिकारियों से कहा गया है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल या सिर्फ ई-मेल के जरिये जानकारी भेजकर अपीलों का निपटान करें.

सीबीडीटी के प्रमुख ने 9 जुलाई को लिखे पत्र में कहा है कि बोर्ड चाहता है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स (करदाता) की टैक्स डिमांड और टैक्स पेमेंट का कैलकुलेशन या रिफंड से जुड़े कामकाज प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं.

मोदी ने टैक्स अधिकारियों से कहा है कि वे विवाद से विश्वास योजना के तहत एप्लीकेशन पर तत्काल गौर करें. सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, इस योजना के तहत एप्लीकेशन मिला हो या नहीं मिला हो, सभी असेसमेंट ऑफिसर्स को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के टैक्स पेमेंट या टैक्स रिफंड की असेसमेंट का काम तेजी से निपटाना होगा.

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि यह काम सभी टैक्सपेयर्स के लिए किया जाना है, चाहे वे इस योजना का ऑप्शन चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते हैं. इससे अंतिम समय में किसी तरह की समस्या खड़ी नहीं होगी.

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विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्स से जुड़े विवादों का निपटान करने की डेडलाइन 30 दिसंबर, 2020 को समाप्त होगी. इस योजना के तहत विवाद का समाधान के करने की इच्छा रखनेवाले टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर तक कर की पूरी राशि जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने से छूट मिलेगी.