ITR FILING: 31 दिसंबर है रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, जानें मकान मालिक का पैन कार्ड न होने पर भी कैसे उठाएं HRA पर टैक्स में छूट का फायदा!
आप किराये के घर में रह रहे हैं तो आप टैक्स का बोझ कम करने के लिए House rent allowance (HRA) का लाभ ले सकते हैं. ये कंपनी द्वारा कर्मचारियों को वेतन के हिस्से में दिया जाने वाला भत्ता है. लेकिन जो लोग किराये के घर में नहीं रहते हैं उनके लिए यह पूरी तरह TAXABLE होता है.
House rent allowance (HRA) के द्वारा टैक्स में राहत के लिए आपको कुछ जरूरी डाक्युमेंट्स की जरूरत होती है जिनमें से एक है मकान मालिक का पैन कार्ड. लेकिन अगर आपके पास मकान मालिक का पैन कार्ड नहीं है फिर भी आप House rent allowance (HRA) का लाभ उठा सकते हैं. जानिए आप कैसे उठा सकते हैं फायदा?
FORM 16 में करना होता है खुलासा
ITR भरते समय कई क्लेम भरना जरूरी होते हैं. इन्हीं में से एक है FORM 16. यहां आपको House rent allowance (HRA) के तहत मिले लाभ का खुलासा करना होता है. धारा 10 के तहत HRA की रकम का खुलासा किया जाना जरूरी है. HRA सभी टैक्सपेयर्स को टैक्स में छूट देता है.
मकान मालिक का पैन कार्ड नहीं होने पर क्या करें?
आपका किराया अगर 1 लाख रुपए सालाना से ऊपर है तभी आपको मकान मालिक का पैन कार्ड लगाना जरूरी होता है. लेकिन अगर ऐसे में आपके पास मकान मालिक का पैन कार्ड ना हो तो आप क्या करेंगे?
अगर आपके पास पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको मकान मालिक के नाम और पते के साथ एक डिक्लेरेशन दायर करना होता है. हालांकि अगर आप का सालाना किराया 1 लाख से कम है तो आपको मकान मालिक का पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होती. ऐसे में आपको अपने किराये का भुगतान दिखाने के लिए केवल हाउस रेंट रसीद कंपनी को देना होगी.
आखिरी तरीख है करीब
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर 2021 है. पहले यह तारीख 31 सितंबर 2021 थी.