घर बैठे इस तरह करें राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन, मिनटों में बनेगा काम
अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो आप अब घर बैठे ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं. इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू कर दी गई है. आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
आधार और पैन कार्ड की तरह राशन कार्ड भी देश के नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इस कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक ओर राशन (Ration Card) मिलता है. वहीं, दूसरी ओर .ह पहचान पत्र के रुप में भी काम करता है. देशभर में चल रहे कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री (FM Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया कि अपने कार्ड से अब आप किसी भी राज्य से राशन ले सकते हैं. साथ ही देश में 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना भी लागू होने जा रहे हैं.
घर बैठ कर सकते हैं आवेदन
तो ऐसे में अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो आप अब घर बैठे ऑनलाइन (Apply online for ration card) ही बनवा सकते हैं. इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू कर दी गई है. आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड दो तरह का बनता है.
दो कैटेगिरी के होते हैं राशन कार्ड
बता दें इस समय देश में दो कैटेगिरी के राशन कार्ड होते हैं. एक बीपीएल कैटेगिरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगिरी का. आय के हिसाब से आप यह चुन सकते हैं कि कौन सा राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है.
कौन कर सकता है आवेदन
राशन कार्ड के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है वो आवेदन कर सकता है. आइए आपको बताते हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं-
ये शर्तें हैं जरूरी -
- भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
- व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
- जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के है उनका नाम मां-बाप के कार्ड में शामिल होता है.
- एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है.
- राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है.
- परिवार के किसी भी सदस्य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए.
किस साइट से कर सकते हैं आवेदन
अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं बिहार के रहने वाले hindiyojana.in/apply-ration-card-bihar/ और महाराष्ट्र के आवेदक mahafood.gov.in पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं. बता दें सभी राज्यों के लिए अलग-अलग साइट बनाई गई हैं तो आप अपने राज्य की साइट पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
- आपको सबसे पहले अपने संबधित राज्य की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा.
- राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट दिया जा सकता है.
- अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है.
- आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपए फीस देनी होगी.
- एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है.
- यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है.
- जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है.
- इसके अलावा आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकते है.