हेल्थ इंशयोरेंस (health insurance) में अब ग्राहकों को ज्‍यादा कवरेज मिलेगा. इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट फाइलिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसमें इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी पॉलिसी के प्रीमियम को क्लेम और रिस्क से जुड़े डेटा के साथ जस्टिफाई करना होगा. 

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साथ ही आरोग्य संजीवनी पॉलिसी (Aarogya Sanjeevani Policy) का भी इंश्योरेंस रेगलुटेर ने दायरा बढ़ाया है. अब सभी कंपनियों को 50 हजार से 10 लाख रुपए तक का MANDATORY INSURANCE POLICY के प्रोडक्ट ग्राहकों को ऑफर करने होंगे. बीते साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाली आरोग्य संजीवनी स्टैंडर्ड पॉलिसी का ज्‍यादा से ज्‍यादा कवरेज सीमा 5 लाख रुपए तक ही था और जुलाई में IRDAI ने लिमिट बढ़ाने की एच्छिक छूट दी थी लेकिन सभी कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. अब उन्‍हें 1 मई तक ऐसी पॉलिसी लॉन्‍च करने को कहा गया है.

कम प्रीमियम की वजह से आरोग्य संजीवनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि पॉलिसी की शर्तें सभी कंपनियों के लिए एक जैसी हैं और ग्राहकों को पॉलिसी समझने के लिए भी आसान हैं सिर्फ कंपनियों को प्रीमियम तय करने की छूट दी गई है.

IRDAI ने सर्कुलर के जरिए सभी कंपनियों को 10 लाख तक की स्टैंडर्ड पॉलिसी देना जरूरी किया है. 1 मई तक सभी कंपनियों को 10 लाख रुपए तक की हेल्थ पॉलिसी लॉन्च करनी होगी. स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी आरोग्य संजीवनी में सभी कंपनियों की शर्तें एक समान होंगी.  पिछले साल लॉन्च के वक्त अधिकतम सीमा 5 लाख तक ही थी. सभी कंपनियों का कवरेज एक समान, प्रीमियम तय करने की कंपनियों को छूट है.

इंश्योरेंस पॉलिसी के डिजाइन, प्राइसिंग के नए नियम

- जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए प्रोडक्ट फाइलिंग की नई गाइडलाइंस

- इंश्योरेंस प्रोडक्ट के डिजाइन और प्राइसिंग के लिए नई गाइडलाइंस

- कंपनियों को पॉलिसी की प्राइसिंग का औचित्य साबित करना होगा

- पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी से पॉलिसीहोल्डर्स को बेहतर प्राइसिंग मिलेगी

- IRDAI के प्रोडक्ट प्राइसिंग में संतुष्ट नहीं होने पर कंपनी को रिविजन करना होगा

- पॉलिसी होल्डर्स की हितों की रक्षा के लिए नई गाइडलाइंस

- पॉलिसी डिजाइन में  पॉलिसी होल्डर्स से जुड़ी अफॉर्डेबलिटी शामिल हो

- पॉलिसी से जुड़े एड-ऑन प्रोडक्ट्स की डिजाइन में भी टेकनिकल डेटा उचित हो - IRDAI

- कंपनियां पॉलिसी की प्राइसिंग में क्लेम और बाकी रिस्क को न्यायोचित तरीके से शामिल करें - IRDAI

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