अगर अभी भी नहीं भरा है ITR तो करें जल्दी, 31 अक्टूबर तक है मौका
CBDT ने उन लोगों के लिए रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी थी, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना बाकी है.
ऑडिट रिपोर्ट वाले कुछ खास मामलों में आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. अगर आपने अभी तक आईटीआर (ITR) दाखिल नहीं किया है, फौरन इस काम को कर दें.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन लोगों के लिए रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी थी, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना बाकी है.
ऐसी कंपनियां जिनके खातों की रिटर्न फाइल करने से पहले ऑडिट की जरुरत होती है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. इनमें कंपनियां, साझेदारी फर्म, प्रोपराइटरशिप आती हैं.
देखें Zee Business LIVE TV
बता दें कि आम लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. जिन लोगों ने समय पर अपना रिटर्न दाखिल किया था, उन्हें रिटर्न भी मिल चुका है. व्यक्तिगत आयकरदाता, नौकरीपेशा, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 अगस्त 2019 तक अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना था.