काम की बात: ATM से निकले कटे-फटे नोट को एक्सचेंज करने में नहीं होगी दिक्कत, इस नियम से बनेगी बात
Tampered Notes from ATM: आरबीआई के एक नियम के मुताबिक आप आसानी से एटीएम से निकले कटे फटे नोट्स को आसानी से किसी भी बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं.
How to Exchange Tampered Notes: ऐसा अक्सर होता है कि ATM से पैसे निकाले और वो कटे-फटे निकल जाएं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हम आपको आज एक काम का नियम बता रहे हैं, जिसके जरिए आप कटे-फटे नोट को आसानी से बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं. हालांकि बैंक एटीएम (ATM Money) से निकले कटे-फटे नोट्स को लेने से मना नहीं कर सकता. ये भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए नियम जारी किया गया है.
क्या कहता है नियम?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank Of India) का नियम कहता है कि अगर ATM से कभी कटे-फटे नोट निकलते हैं तो आप उसे बैंक से आसानी से बदल सकते हैं. बैंक के पास इनकार करने का अधिकार नहीं है. अगर आपको लगता है कि इस काम में बहुत देरी लगेगी तो हम आपको बता दें कि इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. बैंक से नोट बदलने की प्रक्रिया में कोई लंबा समय नहीं लगता है, ये काम चंद मिनटों में हो सकता है.
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मना करने पर लगेगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट को बदलने से इनकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. आरबीआई का ये नियम सभी बैंकों की सभी ब्रांच पर लागू किया जाएगा.
बैंकों की जिम्मेदारी है नोट की जांच करना
आरबीआई (RBI) का नियम कहता है कि एटीएम से निकले खराब और नकली नोट की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की ही होती है. एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है. नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही किया जाना चाहिए.