किसी भी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी जब रिटायर होने या दो महीने तक लगातार बेरोजगार रहने पर ईपीएफ से फंड की पूरे फंड की निकासी कर सकता है. इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसी स्थितियों में ईपीएफ के पैसे को आंशिक रूप से निकाला जा सकता है. पैसों की निकासी ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से हो सकती है. अगर आप ईपीएफ से फंड की निकासी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहां जानिए स्‍टेप-बाय-स्‍टेप प्रोसेस.

ऐसे करें पैसों की निकासी

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STEP 1: ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा. 

STEP 2:  इसके बाद Manage पर क्लिक करें और KYC को सिलेक्ट करके अपना KYC चेक कर लें.

STEP 3:  इसके बाद 'Online Services' टैब में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें.

STEP 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा. इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा.

STEP 5: बैंक अकाउंट वेरिफ‍िकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है.

STEP 6: अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा.

STEP 7: अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा. यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं.

STEP 8: सदस्य को अब अपना पूरा पता एंटर करना होगा. साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

STEP 9: अब नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा.

STEP 10: अब आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसको डालकर क्‍लेम पर क्लिक करें. कुछ समय बाद आपके पीएफ की रकम आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.

इन दस्‍तावेजों की पड़ेगी जरूरत

कंपोजिट क्लेम फॉर्म

दो रेवेन्यू स्टाम्प

बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 

पहचान पत्र

पता प्रमाण पत्र

एक कैंसल ब्लैंक चेक 

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