अगर आप EPFO (एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन) मेंबर हैं, तो ई-नॉमिनेशन फाइल करना बेहद जरूरी है. अगर आपका ई-नॉमिनेशन अपडेटेड रहता है तो पेंशन दावों का जल्द से जल्द निपटान होगा. अगर ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को ऑनलाइन ही सारी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा. नॉमिनी को EPF, EPS और EDLI क्लेम का लाभ मिलने में परेशानी नहीं होगी. पूरा का पूरा प्रोसेस पेपरलेस होगा. परिवार के लोगों को स्कीम का लाभ उठाने के लिए प्रोविडेंट फंड ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे. कई बार तो एंप्लॉयर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं.

घर बैठे पूरा करें ई-नॉमिनेशन

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जैसा कि हम जानते हैं, EPFO ने अपनी सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है. आप घर बैठे EPFO की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल उन सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिनका UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार वेरिफाइड है. ईपीएफओ नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर UAN में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आधार कार्ड के हिसाब से अपडेटेड नहीं है तो ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.  अगर आप भी ऑनलाइन नॉमिनेशन अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो संभव है कि आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया हो.

कैसे करना है आधार वेरिफिकेशन?

अगर आपने अभी तक नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया है तो घर बैठे ई-नॉमिनेशन सर्विस का लाभ उठाएं. अगर अभी तक आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उससे भी पहले UAN को आधार वेरिफाई करें. इसके लिए EPFO की वेबसाइट पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद से लॉगिन करें. मैनेज सेक्शन में जाकर KYC अपडेशन पर क्लिक करें. अब नया पेज खुलेगा, जहां आधार संबंधी कुछ जानकारी मांगी जाती है. प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आधार डेटा के सामने वेरिफाइड लिखा हुआ आएगा. आधार केवाईसी को UMANG ऐप की मदद से भी अपडेट किया जा सकता है.

आधार वेरिफिकेशन के बिना नहीं होगा ई-नॉमिनेशन

आधार वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ई-नॉमिनेशन जरूर करें. इसके लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें. UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन प्रोसेस पूरा होगा. मैनेज टैब में ई-नॉमिनेशन का विकल्प दिया गया है. यहां क्लिक करना है और फैमिली  की जानकारी शेयर करनी है. ईपीएफओ मेंबर नॉमिनी में कभी भी बदलाव कर सकते हैं. नॉमिनेशन में बदलाव के बाद ई-सिग्नेचर से उसे कंप्लीट करना है. 

शादी के बाद नॉमिनेशन अपडेट करना जरूरी

अगर किसी ईपीएफओ मेंबर ने शादी से पहले ई-नॉमिनेशन अपडेट किया था, अब उसकी शादी हो गई तो पुराना नॉमिनेशन इन-वैलिड हो जाएगा. शादी के बाद नॉमिनेशन को नए सिरे से अपडेट करना जरूरी है. अगर सब्सक्राइबर माता या पिता बनता है, या फिर परिवार में किसी की मौत होती है, जिसका नाम नॉमिनेशन में है तो इसे अपडेट करना जरूरी होता है. हर बार नॉमिनेशन अपडेट करने के बाद ई-साइन जमा करना जरूरी है.

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