रिटायर कर्मचारियों के लिए हर साल EPFO की तरफ से उसके लिए पीपीओ (Pension Payment Order-PPO) नंबर जारी किया जाता है. PPO नंबर 12 अंकों का होता है. पेंशन के लिए आवेदन करते समय और हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय पीपीओ नंबर की आवश्यकता होती है. बिना पीपीओ नंबर के पेंशन को निकाल पाना भी मुश्किल होता है. इसके अलावा अगर पेंशनर्स को अपना पीपीओ नंबर न पता हो, तो उन्‍हें अपने पीएफ खाते को भी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराने में बहुत समस्‍या होती है. ऐसे में अगर किसी पेंशनर से पीपीओ नंबर खो जाए तो क्‍या वो इसे फिर से हासिल कर सकता है? 

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इसका जवाब है हां, कुछ समय पहले EPFO की तरफ से भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई थी कि अगर कोई रिटायर कर्मचारी अपना पीपीओ नंबर भूल जाता है तो वो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े अपने बैंक खाते या पीएफ नंबर का इस्‍तेमाल करके इसे दोबारा प्राप्‍त कर सकता है. यहां जानें स्‍टेप टू स्‍टेप इसका पूरा प्रॉसेस.

ऐसे पता करें पीपीओ नंबर

 

  • इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं
  • पेंशनर्स इसके बाद पोर्टल को खोलकर अगले स्‍टेप पर जाएं और डैशबोर्ड पर Know Your पीपीओ नंबर पर क्लिक करें.
  • इसके बाद EPF से जुड़े अपने बैंक खाते या पीएफ नंबर को डालकर सबमिट करें.
  • सबमिट करने के बाद आपके सामने पीपीओ नंबर आ जाएगा. 

क्‍यों जरूरी है ये नंबर

अगर आप पीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए  PPO नंबर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कोशिश करें कि आपकी पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज हो. पासबुक में ये नंबर दर्ज न होने पर परेशानी हो सकती है. इसके अलावा अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो PPO नंबर देना जरूरी होता है. वहीं ऑनलाइन पेंशन को ट्रैक करने यानी ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है.