EPFO: पीएफ खाते में जमा पेंशन फंड निकालना चाहते हैं? तो यहां जानें इसके नियम और प्रोसेस
ईपीएफओ का नियम कहता है कि अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो आप पेंशन फंड की निकासी कर सकते हैं.
भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक हर महीने कर्मचारी की सैलरी से कटकर जो अमाउंट पीएफ अकाउंट में जाता है, उसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (employee pension scheme) में जमा होता है और 3.67 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ में जाता है. अगर कर्मचारी चाहे तो जरूरत पड़ने पर इस पेंशन फंड को निकाल भी सकता है. लेकिन इस फंड को निकालने के बाद वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार नहीं रहता है.ईपीएफओ का नियम कहता है कि अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो आप पेंशन फंड की निकासी कर सकते हैं.
अगर आप भी पेंशन फंड को निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10C के बारे में जरूर जानना चाहिए. पेंशन फंड को निकालने या फिर आगे दूसरी नौकरी के साथ जुड़वाने के लिए फॉर्म 10C भरकर जमा किया जाता है. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरकर जमा किया जा सकता है.
पेंशन फंड के लिए ऐसे करें अप्लाई
- पेंशन फंड की निकासी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले यूएएन पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ के होम पेज पर जाना होगा.
- यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर इस पर क्लिक करें. इसके बाद मेन्यू में 'Online services' पर क्लिक करें. यहां आपको Claim (Forms– 19, 31 and 10C) का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद पने बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और Verify पर क्लिक करें. Certificate of Undertaking पर साइन करें और टर्म एंड कंडीशंस से सहमत होने के लिए Yes पर क्लिक करें.
- अब आपको I want to apply for टैब में Only Pension Withdrawal (Form 10C) का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. अपना पूरा एड्रेस भरें और डिस्क्लेमर पर टिक करें और GET आधार OTP बटन पर क्लिक करें
- आधार (UIDAI) के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP को दर्ज करें और Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करें
- इसके बाद आपका पेंशन क्लेम फॉर्म जमा किया जाएगा और EPFO की ओर से वैरीफिकेशन के बाद फंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.
ये नियम ध्यान रखें
अगर आपकी नौकरी 180 दिनों से कम है, तो आपको सिर्फ पीएफ का ही पैसा मिल सकता है, पेंशन फंड में जमा रकम नहीं मिल सकती. इसके अलावा अगर आपकी नौकरी को 9 साल 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो इसे पूरा 10 साल मान लिया जाता है. 10 साल तक नौकरी करके पीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन करने वाला कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है. ऐसे में आप रिटायरमेंट से पहले पेंशन फंड की निकासी नहीं कर पाएंगे. लेकिन 58 साल की उम्र में आपको इस फंड से मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जो आजीवन मिलेगा.