EPFO Covid19 advance: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने मेंबर्स को इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट से दूसरी बार एडवांस निकालने की मंजूरी दे दी है. अगर आपको महामारी के बीच पैसो की जरूरत पड़ती है तो आप PF अकाउंट से एडवांस रकम निकाल सकते हैं. यानि की PF अकाउंटहोल्डर्स 3 महीने की बेसिक सैलरी (बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता यानी DA) या उनके पीएफ अकाउंट में जमा राशि का 75 फीसदी तक की रकम (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान EPF मेम्‍बर खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से कम है, बड़ी मदद मिली है.

कैसे निकाले PF अकाउंट से एडवांस

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अगर ईपीएफओ अकाउंटहोल्डर एडवांस सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो वो ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए क्‍लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, उमंग ऐप के जरिए भी पीएफ खाते से एडवांस रकम के लिए अप्‍लाई किया जा सकता है.

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ईपीएफ अकाउंट से रकम निकालने का ऑनलाइन प्रोसेस

  • EPF Account से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आपका एक एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए.
  • इतना ही नहीं Aadhaar के साथ लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए.
  • इसके अलावा आधार (Aadhaar), PAN और अन्य बैंक डिटेल्स वेरिफाई होने चाहिए. 
  • इसका मतलब है कि आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए. 

अपनाएं ये प्रॉसेस

  • EPFO की यूनिफाइड वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface के मेंबर इंटरफेस पर लॉगइन करें.  
  • इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्‍शन में जाकर क्लेम (फॉर्म-31,19,10C, 10D) पर क्लिक करें.
  • अपने बैंक अकाउंट की आखिरी 4 अंक डालें और वेरिफाई करें.
  • इसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
  • अब आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक (कोविड-19) को सलेक्ट करें और जितनी अमाउंट की जरूरत है, उसे डालें.
  • बैंक अकाउंट की चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करें.
  • Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और ओटीपी को डालें.
  • इसके बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा और 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा.
  • आश्रित परिवारों को दी जा रही पेंशन

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, जिन परिवारों ने कोविड के कारण घर के कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है, उन परिवारों की मदद करने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की थी. इन उपायों के तहत कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा भी दिया जाएगा. इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगी. इसमें उन्हें संबंधित कर्मचारी या कामगार के एवरेज डेली सैलरी या पारिश्रमिक के 90 फीसदी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इसका फायदा 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक इस तरह के सभी मामलों के लिए लागू किया गया था. इसके अलावा अधिकतम बीमा लाभ की राशि भी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है.