प्राइवेट नौकरी करने वालों को EPFO ने बड़ा फायदा दिया है. अब वे रिटायरमेंट पर पेंशन (Employee Pension Scheme, EPS) में से एडवांस ले सकेंगे. अब तक यह फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. आपको बता दें कि Pension Commutation से जुड़ा यह नियम पहले 1 जनवरी 2020 से लागू होना था लेकिन यह 20 फरवरी 2020 को गैजेट हुआ है. इसलिए उस तारीख से ही इसे प्रभावी माना जाएगा.

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EPFO ने इस स्‍कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है. सरकार ने अब इसको गैजेट कर दिया है. EPFO बोर्ड ने अगस्‍त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा.

EPFO एक और ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें व्यक्ति को रिटायरमेंट के दिन ही PF मिल जाएगा और समय पर पेंशन मिलेगी. PF के अधिकतम लाभ के लिए UAN को आधार (Aadhaar) के साथ जोड़ने की जरूरत है. EPFO नियोक्ताओं द्वारा Compliance की निगरानी के लिए e-inspection प्रणाली की शुरुआत करेगा.

यह होगा फायदा

EPS पेंशनर इस सुविधा के तहत 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. यह पैसा उन्‍हें एकमुश्त दिया जाएगा. 

मंथली पेंशन : 3000 रुपए

33% पेंशन एडवांस : 990 रुपए

15 साल के लिए एडवांस = 990x12x15=178200 रुपए 

(Pensioner को यह रकम एकमुश्‍त मिलेगी)

15 साल तक मंथल पेंशन घट जाएगी

मंथली पेंशन = 3000-990= 2010 रुपए

(15 साल बाद पेंशन दोबारा 3000 रुपए महीना हो जाएगी)

वापस ले ली थी ये व्यवस्था

EPFO ने 2009 में पेंशन फंड से एडवांस लेने की व्‍यवस्‍था खत्‍म कर दी थी. इसे अब दोबारा शुरू किया गया है. फाइनेंस बिल 2020 में भी इसकी डिटेल दी गई थी. 

 

समिति ने की थी सिफारिश

EPFO की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की सिफारिश की थी. पेंशन 'कम्युटेशन' को बहाल करने की मांग थी. इससे पहले, EPS-95 सदस्यों को 10 साल के लिए पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की अनुमति थी. इसे 15 साल बाद बहाल किया गया है. यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से चली आ रही है. अब इसका फायदा प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा.