अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो क्‍या आप टैक्‍स के दायरे में आते हैं. टैक्‍स एक्‍सपर्ट की मानें तो ऐसे टैक्‍सपेयर इनकम टैक्‍स एक्‍ट के कुछ प्रावधानों से अपना कर बचा सकते हैं. उन्‍हें स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का फायदा मिलेगा.

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टैक्‍स कंसल्‍टेंट अनिल कुमार श्रीवास्‍तव के मुताबिक इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 87A के तहत सीनियर सिटीजन 12500 रुपए तक टैक्‍स बचा सकते हैं. उन्‍हें स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तहत यह फायदा होगा. लेकिन टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टैक्‍स रिबेट का क्‍लेम नहीं

अनिल कुमार श्रीवास्‍तव के मुताबिक अगर टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो यह टैक्‍स रिबेट का क्‍लेम नहीं मिलेगा. इसी तरह EPFO से मिलने वाली पेंशन भी टैक्‍स के दायरे में आती है. 

50 हजार मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन

टैक्‍सपेयर को सालभर में 50 हजार रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिल रहा है. सरकार ने इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी. उस समय यह रकम 40 हजार रुपए सालाना थी. 

कब आया स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन

कारोबारी साल 2004-05 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को शुरू किया गया था. बाद में इसमें बदलाव हुआ और इसकी जगह ट्रांसपोर्ट एलाउंस और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की जगह मिली. TA में 19200 रुपये और स्वास्थ्य बीमा के लिए 15 हजार रुपये कर दिया गया था.