EPFO News: किसी भी प्राइवेट लिमिटेड (Private Limited), सरकारी (Government) या अर्ध सरकारी कंपनी (Semi Government Company) में कर्मचारियों के वेतन से पीएफ कटता है. आपके वेतन से प्रोविडेंट फंड के रूप में कटने वाली रकम दो खातों में जमा होती है पहला EPF और दूसरा पेंशन फंड यानी EPS.आप आपात स्थिति में इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कब निकाल सकते हैं PF खाते से पैसा (When you can withdraw money from PF)

अगर आपने 5 साल तक नौकरी करते हुए PF खाते में निवेश किया है, तो आप कुछ शर्तों के साथ अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं. आप अपने, अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता के इलाज के लिए PF खाते से पैसा निकल सकते हैं. वहीं घर के लिए जमीन या मकान खरीदने के लिए  PF खाते से 90 फीसदी तक रकम निकल सकते हैं. 

आप अपनी अथवा अपने बच्चे की शादी के लिए PF से 50 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं. अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, तो एक महीने बाद अपने PF खाते से 75 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं. बाकी 25 फीसदी रकम आप 2 महीनों के बाद निकाल सकते हैं. आप नौकरी करते हुए 5 साल के भीतर PF खाते से कुछ रकम निकाल लेते हैं, तो आपको इस राशि पर टैक्स अदा करना होगा.

PF खाते से पैसा निकालने का प्रोसेस (Process to withdraw money from PF)

अब आपको अपने PF खाते से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे ही इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

-सबसे पहले आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface वेबसाइट पर विजिट करें.

-इसके बाद आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें.

-फिर 'Manage' के ऑप्शन पर क्लिक करें. आपको यह भी जांच करना होगा कि आपके PF खाते की KYC हो चुकी है या नहीं.

-इसके बाद आपको 'Online Services' के सेक्शन में जाकर CLAIM (FORM-31, 19 और 10C) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

-फिर आप अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए 'Proceed For Online Claim' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखेंZee Business App: पाएं बिजनेसशेयर बाजारपर्सनल फाइनेंसइकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूजदेश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.