EPFO UAN Bank Account Details Update: ईपीएफ होल्डर्स (EPF Account Holders) के लिए एक राहत की खबर हैं. दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ईपीएफओ (EPFO) के लिए एक नया अपडेट लेकर आया है. अब नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ स्पेशल क्लास के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन (UAN) को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है. इस बात की जानकारी EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है. 

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बता दें अगर किसी भी कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा कटता है तो आपको कंपनी के HR की तरफ से 12 डिजिट का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) दिया जाता है. इसमें अकाउंट होल्डर के हर PF अकाउंट की डिटेल्स एक ही जगह रहती है. UAN EPF अकाउंट से जुड़ा रहता है और इसमें कर्मचारी की बैंक डिटेल भी रहती है. दरअसल नई डेडलाइन के आने से पहले EPFO ने सभी कर्मचारियों को UAN को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 दी थी. लेकिन अब वो बढ़कर 31 दिसंबर तक कर दी गई है. जानतें हैं नए नियमों के बारे में. 

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कैसे करें EPF और Aadhaar को लिंक?

हालांकि UAN को आधार नंबर के साथ लिंक करना कोई मुश्किल बात नहीं है. क्योंकि अब इसको घर बैठे ही लिंक करने के अलग-अलग ऑप्शंस दिए गए हैं.  पहला मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए, दूसरा उमंग ऐप (Umang App) के माध्यम से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर OTP वेरिफिकेशन के जरिए और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल के माध्यम से.

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 

इसके लिए EPFO Member e-SEWA के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं. 

वहां UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें. 

इसके बाद Manage टैब में जाकर KYC पर क्लिक करें.  

यहां नया पेज खुलेगा. Add KYC पर अपना Aadhaar नंबर और  पैन नंबर (PAN) डालें. 

यहां आपको Pending KYC Tab में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी. 

यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी Approved KYC टैब में आ जाएगी.

इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद इस तरह आपका आधार EPF से लिंक हो जाएगा.