EPFO Alert: नौकरी बदलते वक्त अपना EPF निकालना अच्छी आदत नहीं है. एक्सपर्ट से लेकर इंडस्ट्री के बड़े जानकार भी इसे गलत मानते हैं. वहीं, दूसरी गलती ये होती है कि लोग कंपनी बदलते ही नया अकाउंट (UAN) भी खुलवा लेते हैं. मतलब यह कि पुराने ऑफिस का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर को नई कंपनी में न देकर लोग बड़ी भूल होती हैं. इसके बाद आपका नया UAN जेनरेट हो जाता है. लेकिन, पिछले अकाउंट का क्या? क्या वो अकाउंट खुद बंद हो जाता है?

लैप्स हो जाती है सर्विस हिस्ट्री?

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UAN होने के बाद भी दूसरा UAN जेनरेट होने की स्थिति में आपका फंड प्रोसेस (Fund Process) रुक जाता है. अगर आप पुराना फंड ट्रांसफर कराना चाहेंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी. साथ ही अगर आप पुराने अकाउंट (Old PF account) से फंड निकाल लेते हैं और दूसरी जगह नया UAN बन जाता है तो आपकी सर्विस हिस्ट्री भी लैप्स हो सकती है.

मतलब यह कि आपको पेंशन (EPS-Pension) का फायदा नहीं मिलेगा या फिर आपकी पुरानी कंपनी जमा हुई पेंशन की रकम भी आगे के अकाउंट में नहीं जुड़ेगी. इसलिए जरूरी है कि दोनों UAN को आपस में मर्ज (How to merge UAN) करा लें या फिर पुराने को डिएक्टिवेट करा दें. लेकिन, क्या यह संभव है. आइये जानते हैं...

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ब्लॉक कराएं पुराना UAN

दो UAN होने पर मौजूदा कंपनी और EPFO को इसकी जानकारी देनी होगी. EPFO को uanepf@epfindia.gov.in पर सूचित किया जा सकता है. इसमें पुराना और नया दोनों UAN नंबर की जानकारी देनी होगी. EPFO आपके दोनों UAN नंबर को क्रॉस वेरीफाई करेगा. वेरिफाई करने के बाद पुराने वाला यूएएन नंबर EPFO की तरफ से ब्‍लॉक हो जाएगा. इसके बाद पुराने खाते के फंड को नए में ट्रांसफर कराने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.

कैसे होगी ट्रांसफर रिक्वेस्ट?

आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए, आधार से लिंक‍ होना चाहिए. EPFO के पोर्टल पर वन एम्प्‍लॉई वन ईपीएफ ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, UAN नंबर और कंपनी की मेंबर आईडी भरनी होगी. इसे भरकर सब्मिट करने से पहले ओटीपी जेनरेट करना होगा. ओटीपी को दि‍ए गए कॉलम में भर दें. सब्मिट करने पर एक नया पेज खुलेगा, यहां दिए गए कॉलम में पुराने जो भी ईपीएफ है उनकी डिटेल भरनी होगी. आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट जेनरेट हो जाएगी.

कैसे मर्ज कर सकते हैं UAN?

  • पुराने EPF खाते के फंड को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कराने से पुराना UAN डिएक्टिवेट कर दिया जाता है.
  • ट्रांसफर रिक्वेस्ट के बाद EPFO ट्रांसफर क्लेम को वेरिफाई करता है. दोनों UAN को लिंक किया जाता है.
  • ट्रांसफर प्रोसेस होने पर EPFO पुराने UAN को डिएक्टिवेट कर देगा.
  • UAN मर्ज होने की प्रक्रिया ऑटोमैटिकली पूरी हो जाएगी. जरूरी नहीं इसके लिए एम्प्लॉई ने रिक्वेस्ट की हो.
  • एक बार जब EPFO आपके नए UAN को वैरिफाई कर लेगा तो उसे आपके पीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा.
  • EPFO इस संबंध में एम्प्लॉई को SMS के जरिए अलर्ट करेगा कि पुराने UAN को डिएक्टिवेट कर दिया गया है. इसके बाद नए UAN को एक्टिवेट किया जा सकता है.

जेनरेट कर सकते हैं UAN

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सर्विस के तहत कोई भी व्यक्ति कुछ स्टेप को फॉलो कर आसानी से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑनलाइन जेनरेट कर सकता है.

इस स्टेप को फॉलो करें

  • लिंक को ओपन कर UAN अलॉटमेंट पर क्लिक करें.
  • क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन सामने आएगी उसमें आपको अपना आधार नंबर एंटर कर जेनरेट OTP पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
  • OTP एंटर करने और डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रीन पर सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा. आगे की प्रोसेसिंग के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार से संबंधित जो भी डिटेल फीड है वह स्क्रीन पर दिखाई देगी. उदाहरण के लिए आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि. अब आप इस डाटा को वेरीफाई कर स्क्रीन पर मांगी गई दूसरी डिटेल दे सकते हैं. 
  • इसके बाद कैप्चा एंटर करने और डिस्क्लेमर एक्पेप्ट करने के बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) आसानी से जेनरेट कर सकते हैं.