अगर आपकी सैलरी 15000 रुपए से ज्‍यादा है और कोरोना वायरस (Coronavirus) Lockdown में आपको पैसे का संकट है तो आप अपने EPF खाते से रकम निकाल सकते हैं. जी हां, EPF स्‍कीम, 1952 में कोई भी सदस्‍य जिसके पास UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) है, वह अपने खाते से पैसे निकाल सकता है. उसके संस्‍थान का ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत रजिस्‍ट्रेशन होना चाहिए. सरकार ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर नकदी की किल्‍लत को खत्‍म करने के लिए PF खाते से निकासी की इजाजत दी है. 

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कितनी रकम निकाल सकते हैं

EPFO संगठन द्वारा इस समय कोरोना क्लेम योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत जरूरतमंद पीएफ खाताधारी नियोक्ताओं को फौरी आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है. इस योजना के तहत नियोक्ता कुल जमा पीएफ का 75 फीसदी या पिछले 3 माह के पीएफ वेज दोनों में जो राशि कम होगी, उसकी त्वरित निकासी कर सकते हैं. 

कब मिलेगा पैसा

जहां पीएफ संगठन में आवेदन के निष्पादन में 20 दिन का समय निर्धारित है, वही कोविड क्लेम में मात्र 72 घंटे की समय सीमा है. इस योजना में लाभार्थी होने की कुछ शर्तें हैं, जिनमें UAN का एक्टिवेशन और केवाईसी एक्टिवेशन अनिवार्य है.

ऐसे निकालें पैसा

UAN और पासवर्ड की मदद से UAN सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें

फिर ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को चुनें

सदस्य की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी. अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार डिजिट डालें और ‘Verify’ पर क्लिक करें

इसे आगे बढ़ाने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें

अब ‘Proceed For Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें

अपना फंड ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ को चुनें

यहांं से फॉर्म का नया भाग खुलेगा जहां आपको जानकारी देनी होगी कि पैसा क्‍यों निकाला जा रहा है, कितना अमाउंट निकालना है और कर्मचारी का पता. सर्टिफिकेशन पर टिक करें और आवेदन जमा करें.

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PM गरीब कल्‍याण योजना

भविष्य निधि संगठन इन दिनों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चला रहा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं. इस योजना में वे संगठन शामिल हैं, जिनके यहां कर्मचारियों की संख्या 100 से कम हो और कुल कर्मचारियों में से 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15000 रुपये से कम हो. 

किसे मिलेगा लाभ

इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका पीएफ अंशदान सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान किसी भी समय में आया हो. साथ ही वह प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभुक न हों. इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से का पीएफ अंशदान 3 माह तक भारत सरकार स्वयं वहन करेगी.