Employee Pension scheme: प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. शनिवार यानि 12 मार्च को EPFO ब्याज का ऐलान कर सकता है. वहीं, EPS- Employee Pension Scheme को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बोर्ड CBT की 12 मार्च को गुवाहाटी में बैठक है. बैठक में EPFO के मौजूदा वित्त वर्ष की ब्याज दरों पर चर्चा होनी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (Central board of trustee) की बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज तय करेगा और फिर अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सौंपेगा. सूत्रों की मानें तो मौजूदा वित्त वर्ष में भी 8.5% ब्याज देने पर सहमति बन सकती है. क्योंकि, मौजूदा साल में पूंजी की स्थिति ठीक है और इक्विटी निवेश में भी अच्छी कमाई हुई है.

नहीं बदलेगी ब्याज दर

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मौजूदा वित्त वर्ष EPFO के लिए 8.5% से ज्यादा ब्याज देने चुनौती भरा हो सकता है. इक्विटी निवेश से अच्छी कमाई हुई है, लेकिन विकल्प कम होने की वजह से ब्याज दर को बढ़ाना मुश्किल है. बॉन्ड निवेश उम्मीद से कम रहा और पूंजी का निवेश नहीं हो पाया. EPFO 15% इक्विटी में तो बाकी रकम Debt में निवेश करता है. ऐसे में मौजूदा ब्याज देना भी चुनौती भरा होगा. EPFO की फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमिटी ने अपनी सिफारिशें CBT को भेज दी हैं. अब कल होने वाली बैठक में ब्याज दर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

ज्यादा पेंशन देने पर हो सकता है फैसला

EPFO के एक फैसले से EPS-95 पेंशन स्कीम के लाखों सब्सकाइबर्स को बड़ी राहत मिल सकती है. EPFO के पास 58,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि पड़ी है. इसका कुछ हिस्सा EPS-95 पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने पर शनिवार को EPFO की बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा. बिना दावे की राशि के हिस्से को ट्रांसफर कर EPS 95 पेंशन स्कीमधारकों ज्यादा पेंशन देने का मकसद है.

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बोर्ड बैठक में लिया जाएगा फैसला

सरकार के 2015 के दिशानिर्देश के तहत बिना दावे की जमा राशि को सीनियर सीटिजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है. लेकिन, सीनियर सीटिजन वेलफेयर फंड में 2015 और 2017 में इसे ट्रांसफर करने पर EPFO बोर्ड में विरोध हुआ था. इसलिए ये मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार अनक्लेम्ड राशि को EPS-95 पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने के लिए बोर्ड मेंबर्स में सहमति बन चुकी है और ट्रांसफर राशि का फैसला शनिवार की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा.

हट सकती है 15000 रुपए की लिमिट

EPS-95 में सैलरी का 8.33 % जमा होता है. हालांकि, अभी पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम 15 हजार रुपए ही है. इससे यह पेंशन का हिस्सा अधिकतम 1,250 रुपए प्रति महीना होता है. इसके तहत मिनिमम पेंशन 1000 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए की दी जाती है. 15 हजार की लिमिट को भी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है. अगर लिमिट बढ़ती है तो मिनिमन पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा.