e-Shram Registration: ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. सरकार ने मंगलवार (26 अक्टूबर, 2021) को ये जानकारी दी. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि "ठीक दो महीने में ई-श्रम पोर्टल पर 5 करोड़ (या 50 मिलियन) से ज्यादा कामगार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं." 

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अपने बयान में मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न पेशे जैसे कंस्ट्रक्शन, वस्त्र निर्माण, फिशिंग, स्ट्रीट वेंडिंग, घरेलू कामकाज, खेती और उससे जुड़े काम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कामगारों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं. देश में रोजगार में इन दोनों क्षेत्रों की भारी संख्या को देखते हुए सबसे ज्यादा खेती और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूर पंजीयन करा रहे हैं. 

5.72 करोड़ श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन 

सभी असंगठित क्षेत्र जिनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, अब ई-श्रम पोर्टल के जरिए कई सोशल सिक्योरिटी और रोजगार से जुड़े स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. ताजा आंकड़ो के मुताबिक अब तक यहां 5.72 करोड़ श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनमें 50.94 प्रतिशत लाभार्थी महिला और 49.55 और प्रतिशत पुरुष हैं. 

ये राज्य हैं सबसे आगे

लिंग के आधार पर पंजीकरण में साप्ताहिक सुधार हुआ है, पुरुषों और महिला श्रमिकों ने तुलनीय अनुपात (comparable proportions) में पंजीकरण किया है. मंत्रालय के मुताबिक जिन राज्यों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं. हालांकि, यह कहा गया कि इस संख्या को इस तरह देखा जाना चाहिए कि छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में श्रमिकों की संख्या कम है. इसके अलावा इस अभियान को मेघालय, मणिपुर, गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज करने की जरूरत है.

इन जगहों पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन 

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कामगार ई-श्रम के मोबाइल अप्लीकेशन या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं वे इस के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुविधा केंद्रों और डाक विभाग के डिजिटल सेवा केंद्रों के चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित श्रमिकों को एक यूनिवर्सल खाता संख्या के साथ एक डिजिटल ई-श्रम कार्ड मिलेगा. यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरे देश में स्वीकार्य होगा और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होगी.

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