Duplicate PAN Card: पैन कार्ड का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है. अब इसका आम नागरिक के पास होना जरूरी हो गया है. ऐसे में बैंक और किसी जरूर काम में PAN की जानकारी भरनी होती है. लेकिन, अगर किसी का पैन कार्ड खो जाए या गायब हो जाए तो उसका परेशान होना लाजमी है. क्योंकि, बिना पैन कार्ड के आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं. यह किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में काम आने वाला डॉक्यूमेंट है. लेकिन, खोने पर क्या करना होगा? घबराएं नहीं, इसका आसान तरीका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं. डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना होगा. इसके लिए आसान से चार स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपका पैन कार्ड फिर से आपकी जेब में होगा.

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स्टेप 1

इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे. इनमें से आप ‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’ का विकल्प अपनाएं. यह उन लोगों के लिए होता है जिन्हें पहले से परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) अलॉट किया जा चुका है, लेकिन उन्हें फिर से पैन कार्ड की जरूरत होती है. इस विकल्प को अपनाने के बाद उस आवेदक को एक नया पैन कार्ड जारी किया जाता है, जिस पर वही नंबर होता है.

स्टेप 2

आपको इस फॉर्म के सभी कॉलम भरने होंगे, लेकिन बाएं मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी सही का निशान नहीं लगाना है. उसके बाद आपको 105 रुपये का पेमेंट करना होगा. आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए यह भुगतान कर सकते हैं. यह सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आप जब यह फॉर्म जमा करेंगे, तो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसीट आएगी.

स्टेप 3

आप इस रिसीट का प्रिंट निकाल लें. इस पर 2.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं. अपने हस्ताक्षर करें. अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान किया है, तो उसकी प्रति साथ में लगाएं. फिर इसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ NSDL के पुणे स्थित कार्यालय में

भेज दें.

स्टेप 4

आपके सभी कागजात ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के भीतर NSDL के कार्यालय पहुंच जाना चाहिए. इसके 15 दिन के भीतर आपको अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जाएगा. आप चाहें तो अपने पैन कार्ड की स्थिति जान सकते हैं. इसके लिए आप NSDLPAN टाइप करें, स्पेस छोड़ कर प्राप्ति सूचना नंबर डालें और उसे 57575 पर भेज दें.

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

-https://www.tin-nsdl.com/ वेबसाइट पर जाएं.

-होम पेज पर रिप्रिंट विकल्प पर क्लिक करें.

-पेज के सबसे नीचे ​'Reprint of PAN Card' के विकल्प पर क्लिक करें.

-क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, यहां अपना पैन नंबर, आधार और बर्थ डेट भरनी होंगी. चेक बॉक्स पर क्लिक करें.

-ओटीपी का विकल्प पूछा जाएगा. e-mail Id और मोबाइल में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं. एप्लीकेशन को ओटीपी से वेरिफाई किया जा सकता है.

-मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ओरिजिनल पैन नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए.

-'Generate OTP' पर क्लिक करने के बाद आप ओटीपी आएगा और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे. ध्यान रहे ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए वैध होगा.

-ओटीपी डालने के बाद पेमेंट करनी होगी. 50 रुपए की मामूली फीस जमा करके आप प्रिंट के लिए क्लिक कर सकते हैं.

-इसी समय आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा. इस ​मैसेज में दिए गए लिंक की मदद से आप e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं.

डुप्लीकेट पैन कार्ड में अपडेट नहीं होगी जानकारी

आवेदन करने से पहले ये जरूर समझ लें कि डुप्लीकेट पैन कार्ड में पुराने पैन कार्ड के आधार पर ही डिटेल्स भरी जाएंगी. कोई भी नई जानकारी अपडेट नहीं की जा सकती है. डुप्लीकेट पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही भेजा जाएगा. 

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