PM Shram Yogi Yojna : जिन्हें रोज कुंआ खोदना है और पानी पीना है ऐसे मेहनत कश वर्ग के लिए बुढ़ापे में आय का साधन बमुश्किल मिल पाता है. लेकिन अब आर्थिक रूप से पिछड़ा ये वर्ग सरकार के इस योजना का लाभ लेकर अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित बना सकता है. खास बात ये है कि बेहद कम आयवाले इस पिछड़े वर्ग की माली हालत के मुताबिक ही सरकार ने इसके प्रमियम की रकम तय की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेहनतकश वर्ग इसमें आसानी से शामिल हो सके. तो कैसे इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है ये आपको विस्तार से यहां बताया जाएगा.  

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वृद्धावस्था में वरिष्ठों के लिए सेवानिवृत्ति को प्रमुख वित्तीय सहायता माना जाता है. लिहाजा केंद्र सरकार की ओर से कई पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं जिनमें से एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना. इस योजना के तहत आप मात्र 1.80 रुपये प्रतिदिन यानी महीने के 55 रुपए जमा करके वृद्धावस्था में 36 हजार रुपये प्रति वर्ष का पेंशन हासिल कर सकते हैं.

रु. 3 हजार मासिक 

बता दें कि सरकार की ये योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है. यदि आपकी आयु 40 वर्ष से कम है और आपकी मासिक आय रु. 15,000 के भीतर आती है तो इसके जरिए आपको वृद्धावस्था में 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सकता है. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी. केंद्र सरकार का मकसद अगले पांच साल में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को फायदा पहुंचाने का है.

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इस आय दायरेवालों को ही लाभ

इसमें निवेश करना पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह केंद्र सरकार की योजना है. आयु सीमा तक पहुंचने के बाद आपको प्रति माह 3000 रुपये मिलेंगे. आप हर महीने जितना पैसा बचाएंगे, आपको भविष्य में उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी. हालांकि इस योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. आपकी मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही संगठित क्षेत्र, आसान भाषा में किसी कंपनी की ओर से बनाई गई भविष्य निर्वाह निधि, राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति योजना या राज्य कर्मचारी बीमा निगम के कर्मचारी प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में निवेश नहीं कर सकते हैं.

इन्हें मिल सकता है लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में कोई भी भारतीय पैसा लगा सकता है. इसमें योग्यता के तौर पर पॉलिसी लेनेवाले शख्स की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. सरकार ने इस योजना को चर्मकार, बढ़ई, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की  है. इस समय देश में असंगठित क्षेत्र में करीब 42 करोड़ कामगार हैं.

एक व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु से 55 रुपये प्रति माह, 29 वर्ष की आयु से 100 रुपये प्रति माह और 40 वर्ष की आयु से 200 रुपये प्रति माह जमा करने की उम्मीद है. यदि संबंधित व्यक्ति की पेंशन शुरू होने से पहले ही मौत हो जाती है, तो 50 प्रतिशत उसके पति या पत्नी के पास जाएगा.

ये डॉक्युमेंट्स होंगे जोड़ने

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में निवेश करने के लिए आधार कार्ड, जनधन खाता और मोबाइल नंबर तीन चीजें जरूरी होती है. आप इस योजना के लिए जीवन बीमा निगम (LIC), राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) या EPFO ​​की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं.