Faceless Assessment: सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस) ने लाखों टैक्सपेयर्स को राहत दी है. इसने नया रूल 14C लागू किया है जिससे फेसलेस असेसमेंट के जरिए रिकॉर्ड सबमिट करने की प्रकिया और आसान हो जाएगी. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार (07 सितंबर, 2021) को कहा कि इनकम टैक्स पोर्टल पर करदाताओं के रजिस्टर्ड अकाउंट से जमा किये गये इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को टैक्सपेयर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के जरिये प्रमाणित माना जाएगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

टैक्सपेयर्स को राहत 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अधिकारी और टैक्सपेयर्स के आमने-सामने आये बिना (Faceless) असेसमेंट प्रोसीडिंग में जमा किये गये रिकार्ड के वेरिफिकेशन को आसान बनाने को लेकर सोमवार को आयकर नियम में बदलाव किया. मंत्रालय ने कहा कि नए नियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर विभाग के पोर्टल पर टैक्सपेयर्स के रजिस्टर्ड खाते के जरिए जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को टैक्सपेयर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के जरिये वेरिफाई माना जाएगा. 

उसने कहा कि ‘‘...इसलिए जहां कोई व्यक्ति आयकर विभाग के पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते में लॉगिन करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा करता है, यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीसी द्वारा सत्यापित किया गया है...’’ मंत्रालय ने कहा कि यह आसान प्रक्रिया कंपनियों या टैक्स ऑडिट मामलों के लिए भी अवेलबल होगा और उन्हें डिजिटल साइन के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरिफाई करना जरूरी है. इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय पर लाए जाएंगे.

Zee Business Hindi Live यहां देखें