सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए CBDT ने व्यक्तिगत Taxpayers के लिये फाइनेंशियल इयर  2019-20 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है.

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वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इस राहत का ऐलान किया. मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिये आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है.

सरकार ने इससे पहले मई में भी टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 का Income Tax Returns (ITR) भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी.

 

 

 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ''जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.

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जिन टैक्सपेयर्स के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गई है. जिन टैक्सपेयर्स ने अंतरराष्ट्रीय या कुछ खास तरह के बड़े घरेलू ट्रांजेक्शन किए हैं उन्हें भी 31st January, 2021 तक रिटर्न भरने का मौका दिया जाएगा.