Cryptocurrency Tax: अगले साल से आपके आपक आयकर रिटर्न फाइल करने का तरीका बदलने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की, जिसका असर आयकर रिटर्न फॉर्म पर भी पड़ेगा. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि अगले साल से आयकर रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ और टैक्स का भुगतान करने के लिए एक अलग कॉलम होगा. 

बजट में नहीं लगा कोई नया टैक्स

बजाज ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर होने वाले प्रॉफिट पर हमेशा से टैक्स लगता है. बजट में जो प्रस्तावित किया गया है वह कोई नया टैक्स नहीं है बल्कि इस मुद्दे पर निश्चितता प्रदान करता है.

उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक (Finance Bill) में प्रोविजन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से संबंधित है. यह क्रिप्टोकरेंसी के टैक्स में निश्चितता लाने के लिए है. बजाज ने कहा कि यह इसकी वैधता पर कुछ नहीं बताती है. यह इससे जुड़े बिल के आने के बाद सामने आएगा.

क्रिप्टोकरेंसी बिल पर काम कर रही सरकार

सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए कानू पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है.

रेनेव्यू सेक्रेटरी ने कहा कि 50 लाख रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी की आय पर 30 फीसदी और 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा. अगले साल से आयकर रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी की आय के लिए अलग से एक कॉलम होगा.

क्रिप्टो के लिए आईटीआर में होगा अलग कॉलम

उन्होंने कहा, "अगले साल से आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो के लिए एक अलग कॉलम दिखेगा. हां, आपको खुलासा करना होगा."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में आरबीआई द्वारा 'Digital Rupee' लॉन्च करने के साथ-साथ डिजिटल परिसंपत्तियों के ट्रांजैक्शन से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स की घोषणा की. इसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFT शामिल है. 

बजाज ने कहा कि सरकार बहुत स्पष्ट थी उसे क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाना है. इसलिए हमने इसपर टैक्स की अधिकतम दर लगाई है. इसके साथ ही सरचार्ज की भी व्यवस्था है. हमने इसपर TDS की भी व्यवस्था की है, जिससे अब हम इसे ट्रैक करेंगे.