Mutual Funds: आपके बच्चे भी कर सकते हैं म्यूच्युअल फंड में इन्वेस्ट, जानिए क्या है प्रोसेस
Mutual Funds: नाबालिग और वयस्क दोनों ही म्यूच्युअल फंड में निवेश कर सकते हैं. इसमें कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई हैं.
म्यूच्युअल फंड में निवेश को लेकर लोगों की रूचि बढ़ी है. समझदारी से निवेश करने पर म्यूच्युअल फंड सेविंग्स का एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. सिर्फ वयस्क ही नहीं बल्कि बच्चे भी म्यूच्युअल फंड में निवेश कर सकते हैं. ये ना सिर्फ सेविंग बल्कि बच्चों में मनी मैनेजमेंट की आदत डालने का एक अच्छा जरिया भी हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे बच्चे भी इसमें निवेश कर सकते हैं.
ऐसे कर सकते हैं बच्चे म्यूच्युअल फंड में निवेश
म्यूच्युअल फंड में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी निवेश कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए बच्चों को अपने माता-पिता की मदद लेना होगी. इसमें निवेश बच्चों के नाम पर ही किया जाता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट माता-पिता करते हैं. साथ ही ट्रांजैक्शन पर सिग्नेचर भी माता-पिता के ही होते हैं. लेकिन बच्चों के स्वामित्व वाले अधिकार माता-पिता नहीं ले सकते हैं. या पूरी प्रोसेस बच्चे के 18 साल के होने तक चलती है. ये खाता जब तक बच्चे की केटेगरी में रहेगा तब तक डिविडेंड या फिर इनकम पर लगने वाले टैक्स का भुगतान माता-पिता ही करते हैं. नाबालिगों के नाम पर सभी डिविडेंड या इनकम टैक्सेशन मां-बाप या फिर जो भी नामित अभिभावक हैं उनके नाम पर जुड़ जाते हैं.
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इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
1. बच्चे और नामित अभिवावक के बीच रिश्ते का प्रमाण
2. नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र या ऐज प्रूफ.
3. अभिवावक को नियमों के अनुसार kyc भी करवाना जरूरी है.
4. बच्चे के वयस्क हो जाने पर उसके नाम पर सारा केवाईसी किया जाएगा.
18 साल के बाद क्या करना होगा और क्या हैं योजनाएं
एक बार बच्चे के 18 से ज्यादा हो जाने पर आपको केवल उनका स्टेटस वयस्क में बदलना होगा, जिसके बाद आपको इसकी जानकारी फंड हाउस को देना होगी. बच्चों के लिए खासतौर पर "हाइब्रिड" या 'चाइल्ड केयर प्लान' या 'चिल्ड्रन गिफ्ट फंड' के रूप में योजनाएं मौजूद हैं इसके अलावा नाबालिग वयस्क किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं.