अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपकी सैलरी का एक हिस्‍सा रिटायरमेंट फंड के तौर पर कर्मचारी भविष्‍य निधि में जाता है. आपकी सैलरी से जितना पैसा कटता है उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी इस फंड में डालता है. EPF की ब्‍याज दरें तय होती हैं. आपके सामने पैसों के निवेश के कई विकल्‍प दिए जाते हैं. इनमें एक है, नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS). NPS में EPF की तरह ब्‍याज दर तय नहीं होती. इसके जरिए शेयरों में निवेश होता है, जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकता है. आप भी EPF की जगह NPS का चयन कर अपने पैसों पर उम्मीद से ज्‍यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं.

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नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) आपको रिटायरमेंट के लिए फंड जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है. शेयरों में निवेश के विकल्‍प के कारण लंबे समय में आपको इससे ज्‍यादा रिटर्न मिल सकता है. निवेश पर हाई रिटर्न के साथ ही इनकम टैक्‍स में भी फायदे मिलता है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा आप धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्‍त 50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं. अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़े जा रहे फंड पर ज्‍यादा रिटर्न चाहते हैं तो अपने एंप्‍लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) को नेशनल पेंशन सिस्‍टम में ट्रांसफर कर सकते हैं.

EPF को NPS में ट्रांसफर करने का ये है तरीका

अगर आप अपने EPF फंड को NPS में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्टिव टियर-1 अकाउंट NPS का होना ही चाहिए. आप यह अकाउंट नियोक्‍ता के जरिए खुलवा सकते हैं. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यह लागू है. वैकल्पिक तौर पर आप प्‍वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) या e-NPS पोर्टल पर जाकर अपना NPS एकाउंट खुलवा सकते हैं. NPS का अकाउंट खुलवाने के लिए आप npstrust.org.in पर जा सकते हैं. 

NPS खाता खुलने पर PF ट्रांसफर के लिए करें आवेदन

जब आपका NPS अकाउंट खुल जाए तो आप कर्मचारी भविष्‍य निधि के पास अपने वर्तमान नियोक्‍ता के लिए EPF ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद आपके EPF की राशि NPS अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. हालांकि, इसकी भी एक प्रकिया है. जब आपका आवेदन प्राप्‍त होगा तो पीएफ फंड अकाउंट के पैसे को पीएफ में ट्रांसफर करने की शुरुआत करेगा. इसके बाद एक चेक या ड्राफ्ट NPS के नोडल ऑफिस (सरकारी कर्मचारी के मामले में) के नाम जारी किया जाएगा या POP कलेक्‍शन एकाउंट के नाम जारी होगा.

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एम्प्‍लॉयर को दी जाएगी सूचना

जब ट्रांसफर का काम हो जाएगा तो EPFO आपके एम्प्लॉयर को सूचना देगा कि खाते की राशि कर्मचारी के NPS टियर अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है. इसके बाद नोडल ऑफिस या POP (जिसे प्रोविडेंट फंड से ड्राफ्ट या चेक प्राप्‍त हुआ होगा) वह कर्मचारी के टियर 1 अकाउंट में पैसे अपडेट करेगा.