अटल पेंशन योजना (APY) में 30 जून के बाद Auto debit फिर शुरू हो सकता है. PFRDA के 11 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक Coronavirus महामारी के कारण इस सुविधा को 30 जून तक रोका गया था. इसलिए बैंकों ने Atal pension yojana से Auto debit रोक दिया था. 

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PFRDA ने यह भी कहा था कि 30 सितंबर तक बाकी प्रीमियम देने पर कोई पेनाल्‍टी भी नहीं लगेगी. Atal Pension Yojana (APY), जिसमें 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्‍यक्ति जुड़ सकता है.

APY के दो फायदे हैं, पहला पेंशन और दूसरा इनकम टैक्‍स में छूट. यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से 5000 रुपये तक की मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन देती है.

असंगठित क्षेत्र

मोदी सरकार ने 2015 में APY की शुरुआत की थी. इसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया गया था. 40 साल तक की उम्र में इसका खाता खोला जा सकता है.

टैक्‍स छूट

APY खाते में आप जो भी रकम जमा करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्‍स छूट मिलेगी. इस‍के लिए खाते में जमा रकम की रसीद दिखानी होगी.

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NPS से अलग

यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अलग है. NPS में 60 साल की उम्र तक जमा राशि के आधार पर पेंशन तय होती है जबकि APY में पेंशन 1,000 से 5,000 रुपये के बीच तय रहती है. पेंशन कितनी बनेगी यह आपकी हर माह जमा होने वाली राशि पर निर्भर करेगा.

प्रीमियम

आप 18 साल के हैं तो तो 60 साल में 1,000 रुपये मंथली पेंशन के लिए हर महीने 42 रुपये देना होगा. वहीं, 5,000 रुपये पेंशन के लिए 60 साल पूरे होने तक हर महीने महज 210 रुपये जमा कराने होंगे. हालांकि, अगर आप 40 साल के हैं तो 1,000 रुपये के पेंशन के लिए आपको 291 रुपये और 5 हजार पेंशन के लिए 1,454 रुपये हर महीने जमा कराने होंगे. इस दौरान सब्सक्राइबर की मौत होने पर नॉमिनी को 8.5 लाख रुपये पेंशन मिलेगी.