अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके लिए महत्‍वपूर्ण है. नौकरी जाने पर अब सरकार आपकी आर्थिक सहायता करेगी. नौकरी जाने के बाद पैसों की किल्‍लत होने पर अब कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम यानी ESIC Atal Bimit Vyakti Karyan Yojana (अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना) के तहत आपकी मदद करेगा. मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको 90 दिनों के वेतन का 25% सहायता राशि के तौर पर मिलेगा.

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क्‍या है अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना (ABVKY) का फायदा?

अगर ESIC के दायरे में आने वाले किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है तो 90 दिनों की बेरोजगारी के दौरान उसे आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराई जाएगी. इस सहायता के तहत उसे उसकी पिछली नौकरी के 90 दिनों के के वेतन के 25% का भुगतान किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का लाभ उठाने के लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसे भरकर आपको ESIC के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन-ज्‍यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. ऑनलाइन सुविधा इसके लिए शुरू होने वाली है. ज्‍यादा जानकारी के लिए आप www.esic.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं. ध्‍यान रखें इसका फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.

किसे नहीं मिलेगा Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana का लाभ

ESIC से बीमित कोई भी ऐसा व्‍यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्‍यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो उन्‍हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.