ITR filing: सरकार ने पिछले दिनों असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख तीन महीने बढ़ा दी. AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 तक कर दिया गया है. सीबीडीटी की गाइडलाइन्स के मुताबिक यदि कोई करदाता इस डेट तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो उन्हें Late fee का भुगतान और विलंबित आईटीआर (belated ITR) दाखिल करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कई चीजें करनी होती हैं. यदि आप कुछ चूक गए हैं तो इस लिस्ट को जरूर देखें.

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पैन से आधार को करें लिंक 

रिटर्न भरने से पहले ये सबसे जरूरी काम है. आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) अपने आधार (Aadhaar) से लिंक करना होगा. वहीं पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है. अब इसे 31 मार्च 2022 तक लिंक किया जा सकता है.

पैन को बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए 

अपने बैंक अकाउंट को पैन से लिंक करना मत भूलिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड को सिर्फ ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. अगर आप इसे लिंक करना भूल गए हैं तो आपको रिफंड नहीं मिल सकेगा.

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का डिक्लेरेशन 

ITR फाइल करते समय कटौती और छूट (deductions and exemptions) के लिए आपको अपने निवेश की जानकारी देनी होगी. वहीं इसके लिए पहले आप पता करें कि Section 80C के तहत छूट पाने के लिए आपको और कितना निवेश करना होगा. यह ईपीएफ (employees' provident fund), बच्चे का ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम इत्यादि के अलावा होगा. 

देर से ITR फाइल करना     

यह सलाह दी जाती है कि समय पर आईटीआर फाइल कर दें, लेकिन अगर किसी वजह से आप यह नहीं कर सके हैं तो लेट रिटर्न भर सकते हैं. अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 10 हजार रुपये पेनाल्टी देनी होगी वहीं अगर यह 5 लाख तक है तो 1 हजार रुपये पेनाल्टी लगेगी.

नई नौकरी पर इनकम डिक्लेरेशन 

अगर आपने कारोबारी साल में नौकरी बदली है तो अपना इनकम डिक्लेरेशन करें. नए इंप्लॉयर के पास आपको पुराने इनकम की घोषणा करनी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नियोक्ता (employer) अकाउंटिंग के बाद डिडक्शन के लिए फिर से tax liability जोड़ सकता है.

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