बुढ़ापे को सिक्‍योर करने के लिहाज से भारत सरकार की ओर से एक स्‍कीम चलाई जाती है अटल पेंशन योजना. इसे APY के नाम से भी जाना जाता है. अटल पेंशन योजना के जरिए बुढ़ापे में हर महीने 5000 रुपए तक की पेंशन ली जा सकती है. 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक की उम्र का कोई भी व्‍यक्ति जो टैक्‍सपेयर नहीं है, वो इसमें निवेश कर सकता है. उम्र के हिसाब से निवेश की रकम अलग-अलग है.

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APY का लाभ लेने के लिए इस स्‍कीम में कम से कम 20 साल तक इन्‍वेस्‍टमेंट करना जरूरी होता है. लेकिन मान लीजिए कि आपने इस स्‍कीम में निवेश करने की शुरुआत की और आप इन्‍वेस्‍टमेंट को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाए. अब जो रकम कुछ सालों से जमा की है, क्‍या वो वापस मिलेगी या नहीं? क्‍या APY में प्रीमैच्‍योर एग्जिट की सुविधा मिलती है? ये सवाल अक्‍सर लोगों के मन में होता है. यहां जानिए इसके बारे में-

क्‍या APY में है प्री-मैच्‍योर एग्जिट की सुविधा?

अगर आप अटल पेंशन योजना में निवेश करना शुरू करते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते हैं और इसे बीच में ही बंद करना चाहते हैं यानी प्री-मैच्‍योर एग्जिट करना चाहते हैं, तो इस स्‍कीम में आपको ये ऑप्‍शन भी मिलता है. लेकिन Premature Exit की स्थिति में आपको सिर्फ आपके अकाउंट में आपकी ओर से जमा की गई रकम ही वापस की जाती है. सरकार की ओर से जमा किया गया पैसा आपको नहीं मिलता है.

कितनी किस्‍तें न देने पर बंद होता है खाता?

अगर आप किसी कारण से अपनी किस्‍त नहीं दे पाए हैं, लेकिन आप प्रीमैच्‍योर एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अकाउंट को जारी रखना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप बीच की कुछ किस्‍तें नहीं भर पाते हैं, तो भी आपके अकाउंट को एकदम से बंद नहीं किया जाता. आप बाद में पेनाल्‍टी देकर किस्‍त को आगे जारी रख सकते हैं. 

लेकिन अगर आप लगातार 6 महीने तक कोई धनराशि जमा नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आपके खाते को सील कर दिया जाता है. अगर आप सालभर तक राशि जमा नहीं करते हैं तो खाते को निष्क्रिय कर‍ दिया जाता है और दो साल तक अंशदान जमा न करने पर आपके खाते को सरकार की तरफ से बंद कर दिया जाता है.