रेलवे के दिल्ली मंडल ने  23.08.19 को पेंशन अदालत लगाई. इस अदालत में लगभग 200 पेंशनर्स ने अपनी पेंशन में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया. इस मौके पर लगभग 115 पेंशनर्स ऐसे आए जिन्हें पेंशन या भत्ते 7th Pay Commission के तहत नहीं मिल रहे थे. इन पेंशनर्स की समस्याओं को अदालत में सुना गया और उनकी समस्याओं को दूर किया गया.

बकाया एरियर भी मिलेगा
कुछ पेंशनर्स ने शिकायत की उन्हें सभी भत्ते 7th Pay Commission के तहत नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में अदालत में उनकी समस्याओं को सुनने के बाद इन पेंशनर्स को सभी भत्ते 7th Pay Commission के तहत दिए जाने के निर्देश दिए गए. साथ ही इन्हें जब से 7th CPC लागू हुआ है तब से अब तक का बकाया एरियर भी देने की बात कही गई.
 
पेंशनर्स के कनफ्यूजन को दूर किया गया
कई पेंशनर्स को उनके मिलने वाली पेंशन और भत्तों को लेकर कनफ्यूजन थी. रेल अधिकारियों ने रेलवे के नियमों और उन्हें मिलने वाले भत्तों के बारे में जानकारी दी और उनके कनफ्यूजन को दूर किया.
 
15 दिनों में होगा समस्या का समाधान
जिन पेंशनर्स की समस्या को तत्काल दूर नहीं किया जा सका उनसे एप्लीकेशन ले ली गई है और अगले 15 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई है. इस पेंशन अदालत में दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक एससी जैन, ADRM विकास पुरवार, दिल्ली मंडल के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी और एकाउंट्स विभाग के अधिकारी मौजूद रहे .

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