Family Pension में अब मिलता है ज्यादा फायदा, हर महीने 1.25 लाख रुपए देती है सरकार
7th Pay Commission: सरकार का मानना है कि इस कदम से मृत कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स के लाइफटाइम का गुजारा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.
7th Pay Commission: देश में जो लोग फैमिली पेंशन (Family Pension) का फायदा उठा रहे हैं उनके लिए सरकार अच्छी खबर लेकर आई है. जी हां जहां पेंशन की लिमिट 45 हज़ार रुपए थी, वही सरकार ने बढ़ाकर ढाई गुना से ज्यादा बढ़ा दी है. यानी की अब आपको हर महीने 1.25 लाख रुपए मिलेंगे. दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि सरकार का कहना है कि इस फैसले से मरने वाले कर्मचारियों की फैमिली मेंबर्स को लाइफ टाइम गुजारा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें वित्तीय सुरक्षा का फायदा मिल सकेगा.
ढ़ाई गुना बढ़ाई सरकार ने पेंशन
दरअसल पहले फैमिली पेंशन (Family Pension) वालों को हर महीने 45 हज़ार रुपए दिए जाते थे, लेकिन आगे से उन्हें ये राशि 1.25 लाख रुपए मिला करेगी. यानी इसमें ढ़ाई गुना की बढ़ोतरी की गई है. इस पूरे मामले पर कई मंत्रालयों और विभागों से मिले रिफरेंसेज के आधार पर पेश किए गए हैं.
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एक नहीं दो पेंशन का मिल सकता है फायदा
बता दें मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 के उप नियम (11) के अनुसार, अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और इस नियम के प्रावधानों के अंडर आते हैं तो दोनों की डेथ होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन (Family Pension) मिलेगी.
पेंशन राशी में पहले भी हुए थे बदलाव
फैमिली पेंशन (Family Pension) पहले लोगों को 45 से 27 हज़ार रुपए हर महीने मिला करती थी. देखा जाए तो 6वें पे कमिशन (Pay Commission) के रिकमंडेशंस के मुताबिस 90 हजार रुपए के अधिकतम भुगतान का 50 पर्सेंट और 30 पर्सेंट था. इससे पहले जारी निर्देशों में कहा गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन (Two Family pension) की कुल मिलाकर राशि 45,000 रुपये प्रति महिने और 27,000 रुपये प्रति महिने, यानी 50 पर्सेंट और 30 पर्सेंट की दर से ज्यादा नहीं होगी. यह दर छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के मुताबिक, 90000 रुपये के मैक्सिमम सैलरी के संदर्भ में तय की गई थी.
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद सरकारी नौकरी में पेमेंट को रिवाइज करके 2.5 लाख रुपये प्रति महीना कर दिया गया. ऐसे में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (Central Civil Services) नियम 1972 के रूल 54 में उपनियम (11) के तहत भी राशि को संशोधित किया गया है. संशोधन के मुताबिक 2.5 लाख रुपये का 50 पर्सेंट यानी 1.25 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये का 30 पर्सेंट यानी 75 हजार रुपये कर दिया गया है.