7th pay commission: असम सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है. असम के मुख्‍यमंत्री हेमंत विश्‍व सरमा ने बताया है कि सरकार ऐसी व्‍यवस्‍था बना रही है, जिसमें रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले सभी फायदे रिटायरमेंट के दिन से मिलने लगे. इसके लिए पहले से सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं. मुख्‍यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. 

जल्‍द निपटाए जाएं पेंडिंग मामले

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असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, "राज्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब आसानी से पेंशन मिल सकेगी. पेंशन निदेशालय के साथ इस मामले की समीक्षा की गई है. इसमें पेंडिंग मामलों और डिस्‍बर्सल रेट पर भी चर्चा की गई. पेंशन के लंबित केस जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं. असम सरकार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि सरकारी स्टाफ को रिटायर होने के दिन से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाए."

मुख्‍यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड (AMTRON) को ट्रेजरी ऑफिस के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है. पेंशन महानिदेशालय की योजना अब से हर महीने पेंशन के 1500 मामले निपटाने की है."

6 महीने पहले जमा कराने होंगे दस्तावेज

असम सरकार ने AMTRON से कहा है कि हर DDO दफ्तर में एक स्कैनर लगाएं. यहां मौजूद असिस्टेंट पेंशन पाने वाले स्टाफ के सभी दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करेगा. इसके बाद महानिदेशालय उसे डाउनलोड कर डिजिटल सिग्नेचर के साथ वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा. रिटायर होने वाले कर्मचारी को छह महीने पहले से ही अपने सभी डॉक्‍यूमेंट जमा कराने होंगे जिससे कि उनके रिटायर होने के वक्त पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPOs) समय से जारी किया जा सके. मालूम हो, कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन लाभ मिलेंगे. 

बता दें, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, एंट्री लेवल के नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं नव नियुक्त क्लास-वन अधिकारी के लिए न्यूनतम वेतन को 56,100 रुपये किया गया है.