Sarkari naukri in Jharkhand : अगर आपको झारखंड में सरकारी नौकरी करनी है तो इसके लिए पहले एक शर्त माननी होगी. वह यह कि Sarkari naukri का आवेदन करने वाले कैंडिडेट को पहले एक ऐफिडेविट (Affidavit) देना होगा जिसमें वह खैनी और सिगरेट (Quit Tobacco) से दूर रहने की शपथ लेगा. राज्य में यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा.

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Jharkhand में पहले से ही सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान  मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और ई-सिगरेट के इस्‍तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी है. इसके साथ ही तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

द न्‍यू इंडियन एक्‍सप्रेस की खबर के मुताबिक पहले ही कहा गया है कि जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. इसलिए पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखे सार्वजानिक जगहों पर लेने पर रोक लगी है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे- Coronavirus, इंसेफ्लाइटिस, TB, Swine flu आदि के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

झारखंड के चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह के मुताबिक ऐसी दुकान जो Tobacco प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वे दूसरे खाने-पीने की चीज नहीं बेच सकते. वे अपनी दुकान पर चाय और बिस्किट तक नहीं बेच सकते.

रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी, सरायकेला और हजारीबाग अब टोबैको फ्री जिले रहेंगे. इसके साथ ही जो भी शख्स सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, उसे Affidavit देना होगा कि वह किसी भी तंबाकू उत्‍पाद नहीं खाएगा.

इसके साथ ही हर स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेचे जाएंगे. इस नियम को तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी. Covid 19 के केस बढ़ने पर झारखंड सरकार ने अप्रैल में ही राज्य में सिगरेट (cigarettes), बीड़ी, पान-मसाला (pan masala), हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और ई-सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए तमाम तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी.

सभी जिलों के अफसरों को इस आदेश का पालन करवाने और उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी, गैर सरकारी परिसरों में इस बारे में बोर्ड लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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