69000 Teacher की यूपी में होगी भर्ती, 3 महीने में मिलेगी पोस्टिंग
उत्तर प्रदेश में 69000 असिस्टेंट टीचरों (Assitant teacher) की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad court) की लखनऊ पीठ ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाए.
Updated on: May 07, 2020, 02.47 PM IST
बता दें कि राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती में कटऑफ (Cutoff) बढ़ाने का फैसला किया था. अब कोर्ट ने शिक्षकों के दाखिले की भर्ती 3 महीने के भीतर पूरी करने को कहा है. कोर्ट ने राज्य सरकार के कटऑफ (सामान्य के लिए 65 फीसदी और कोटे वालों के लिए 60 फीसदी अंक) पर मुहर लगा दी है.
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3 मार्च को फैसला सुरक्षित
जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने सरकार के नियमों को सही ठहराया. बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर 3 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे अब वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनाया.
एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि शिक्षकों के चयन को बेहतर बनाने के लिए कटऑफ बढ़ाए गए थे. सरकारी वकील रणविजय सिंह के मुताबिक, हाईकोर्ट की बेंच ने पहले के आदेश को कैंसिल कर दिया है. CM योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूलों में टीचरों के 69,000 पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है.
बता दें कि सरकार की तरफ से सिंगल बेंच के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा (Entrance exam) में minimum marks जनरल छात्रों के लिए 45 और कोटे वालों के लिए 40 फीसदी रखने के आदेश दिए गए थे. 6 जनवरी, 2019 को पेपर के बाद 7 जनवरी को राज्य सरकार ने इसके नियम बदल दिए. इसमें eligibility criteria जनरल छात्रों के लिए 65 और कोटे वालों के लिए 60 फीसदी तय कर दिया.
इससे नाराज कुछ छात्र हाईकोर्ट पहुंचे थे और सिंगल बेंच ने सरकार को आदेश दिया, जिससे शिक्षामित्रों और कम नंबर पाने वाले छात्रों को राहत मिली थी. भर्ती के लिए 5 दिसंबर, 2018 को Go जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू किया था.