सरकारी कर्मचारियों की त्‍योहार से पहले बड़ी लॉटरी लगी है. मोदी सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज के उस रूल को रीवाइज किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट लेने की छूट है. इसमें ग्रुप A और ग्रुप B के अफसरों को 5000 रुपए तक गिफ्ट लेने की छूट दी गई है. वहीं ग्रुप C के कर्मचारी 2000 रुपए तक गिफ्ट ले पाएंगे.

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गिफ्ट की सीलिंग बढ़ाई

केंद्र सरकार के पर्सनल विभाग ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्‍ट) रूल्‍स 1964 में संशोधन किया है. इस रूल में सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट लेने की छूट है, लेकिन उसकी कीमत पहले से तय है. सरकार ने उस कीमत को बढ़ा दिया है. यानि ग्रुप A और ग्रुप B के अफसर डेढ़ हजार रुपए तक का गिफ्ट ले सकते थे, जिसे अब बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया है. यानि इसमें तिगुने से ज्‍यादा की बढ़ोतरी की गई है.

ग्रुप C कर्मचारियों को भी फायदा

सरकार ने ग्रुप C के कर्मचारियों की गिफ्ट लेने की रकम की सीमा भी बढ़ा दी है. इसे 500 रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है.

विदेश यात्रा में ले सकेंगे महंगा गिफ्ट

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी अफसर भारतीय दल के सदस्‍य के तौर पर विदेश जाता है तो उसे फॉरेन कॉन्ट्रिब्‍यूशन (एक्‍सेप्‍टेंस एंड रिटेंशन ऑफ गिफ्ट) रूल्‍स 2012 के तहत गिफ्ट स्‍वीकार करने का हक है. पहले विदेश यात्रा पर 1 हजार रुपए तक का ही गिफ्ट लेने की पाबंदी थी.

समय-समय पर होता है बदलाव

इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार समय-समय पर रूल्‍स में संशोधन करती है. ऐसा CCS (Conduct) रूल्‍स, 1964 के प्रावधानों को यूनिफॉर्म बनाने के लिए किया जाता है.