भारतीय रेलवे (Indian Railways) के गोरखपुर जोन ने मृत और मेडिकली अनफिट कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अनुकम्पा अदालत-2019 लगाने का ऐलान किया है. पात्र उम्मीदवारों को सभी कागजात पूरे होने पर इस अदालत में ही नियुक्त पत्र दिया जा सकता है. भर्ती होने वाले कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाएगी.

27 नवम्बर को लगेगी ये अदालत
रेलवे की ओर से मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक कार्यालय, यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर के सभागार में अनुकम्पा अदालत-2019 का आयोजन करने का ऐलान किया है. ये अदालत 27 नवम्बर,2019 को लगाई जाएगी.
 
 
इन बातों का रखें ध्यान
किसी मृत या मेडिकली अनफिट कर्मचारी पात्र आश्रित का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मामला किसी भी वजह से लटका हुआ हो तो ऐसे अभ्यर्थी को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय सभी आवश्यक कागजातों सहित दो कॉपियों में मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक, यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर के भर्ती अनुभाग में 15 नवम्बर, 2019 तक स्वयं जाकर या डाक से अनुकम्पा अदालत-2019 लिख कर जमा करना होगा.
 
इस पते पर करें आवेदन
अगर कोई उम्मीवार आवेदन डॉक से भेजना चाहता है तो उसे अपना आवेदन 'भर्ती अनुभाग, मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक/यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर' के नाम भेजना होगा.