UP Family ID: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम लोगों के लिए एक नया फैमिली कार्ड पोर्टल लॉन्च किया है, जहां घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराकर आसानी से सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं. हर फैमिली के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने "फैमिली आईडी- एक फैमिली एक पहचान" बनवाने के लिए इस पोर्टल (familyedupgov.in) जारी कर दिया है. ऐसे सभी फैमिली जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के लिए पात्र नहीं है, मतलब कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो इसमें अपनी आईडी बनवा सकेंगे. जबकि जिन फैमिली के पास राशन कार्ड हो, उनका राशन कार्ड आईडी ही उनकी फैमिली आईडी मानी जाएगी. मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की मंशा के अनुसार, 'एक फैमिली एक पहचान योजना' के तहत प्रत्येक फैमिली को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी, जिससे राज्य की फैमिली इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा. यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जनसामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण करने में सहायक होगा. 

क्या है फायदा

यह पोर्टल उन फैमिली को 12 अंकों की विशिष्ट फैमिली आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं, यहां वे स्वयं को और अपने फैमिली के सदस्यों को पोर्टल पर जोड़कर आवेदन कर सकते हैं. भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी से सहूलियत होगी. जो फैमिली सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं. 

14.92 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.59 करोड़ फैमिली एवं 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं. इन फैमिली की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले फैमिली जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल फैमली आईडी (familyedupgov.in) के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराई जाएगी.

फैमिली आईडी के लिए बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ा जाएगा. ऐसे में विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी. फैमिली आईडी पोर्टल पर आधार आधारित ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है.

कैसे बनेगी फैमिली आईडी

फैमिली का कोई वयस्क सदस्य जो फैमिली आईडी हेतु स्वयं एवं फैमिली के अन्य सदस्यों की ओर से फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी निर्मित करने के लिये स्वयं आवेदन करता है, तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा. जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर 30 का शुल्क देना होगा.

फैमिली आईडी बनवाने के लिए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह होगी, जिसके अन्तर्गत उल्लिखित फैमिली एवं फैमिली के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रामीण विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी. उनकी राशन कार्ड आईडी ही फैमिली आईडी होगी.

फैमिली आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित फैमिली की पहचान कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे. इस योजना के संचालित होने के फलस्वरूप फैमिली के किसी एक सदस्य द्वारा जाति/निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के बाद फैमिली के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से बिना किसी विलम्ब के प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा. इसी प्रकार फैमिली में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी आसानी से मिल सकेगा.