UP News: उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए अच्छी खबर है. यहां गरीब बेटियों की शादी राज्य सरकार करवाएगी. यूपी सरकार उनकी आर्थिक सहायता भी करेगी. खास बात ये है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे.

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18 मार्च को बड़ा कार्यक्रम (Big Program on 18 March)

IANS के मुताबिक सामूहिक विवाह का एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में 18 मार्च को आयोजित किया जाएगा. जिसमें गरीब परिवारों की 3,500 बेटियों की शादी कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब तक राज्य में डेढ़ लाख से अधिक बेटियों का विवाह कराया है. सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नव-विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे.

सरकार देती है आर्थिक सहायता (Government provides financial help)

लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और बाराबंकी जिलों के गरीब परिवारों को इस वैवाहिक कार्यक्रम के लिए रजिस्टर्ड किया गया है. इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है जो अपने घरों में विवाह करते हैं. दिव्यांग के लिए 61,000 रुपये और आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली लड़कियों की शादी के लिए 75,000 रुपये देती है. राज्य सरकार 18 मार्च के कार्यक्रम में 2.10 करोड़ रुपये खर्च करेगी. अतिरिक्त श्रम आयुक्त बी.के. राय ने कहा कि मुख्यमंत्री की योजना राज्य के गरीब वर्गों को सीधे लाभ पहुंचा रही है. 

कम होती हैं परिवार की परेशानियां (Families get help)

दरअसल देश में बाल विवाह की प्रथा सालों से चली आ रही है. उत्तर प्रदेश में सरकार बाल विवाह को रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है. जिससे परिवार अपनी बेटी को बोझ न समझे और उन्हें पढ़ाकर सही उम्र में शादी करें. वित्तीय सहायता मिलने से परिवार की परेशानियां कम होती है और लड़कियां उन्हें बोझ नहीं लगती. 

इतनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु ( minimum age for marriage)

खबरों के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत शादी के लिए किए जाने वाले आवेदन में लड़की की उम्र शादी 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और वर की उम्र शादी के समय 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. योजना के तहत एक परिवार से ज्यादा से ज्यादा  2 लड़कियों के लिए मदद मिलती है. सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. 

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