लंबे समय के लॉकडाउन (Lockdown) के बाद देश तेजी से अनलॉक (Unlock) की तरफ बढ़ रहा है. शनिवार, 1 अगस्त से देश में अनलॉक का तीसरा (Unlock-3) चरण लागू होगा. अनलॉक के इस चरण में बहुत से कामों को ढील दी गई है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अनलॉक-3 की गाइड लाइन (Unlock 3 guidelines) जारी कर दी हैं. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. यानी स्कूल-कॉलेज अभी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.

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गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की गाइडलाइंस के मुताबिक, अनलॉक-3 में रात का कर्फ्यू (night curfew) में भी ढील देने का फैसला किया गया है. इसके अलावा 5 अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है. जिम और योग सस्थानों में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे. 

गृह मंत्रालय ने 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे. 

 

सभी दुकानों को खोले जाने की मंजूरी, लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन करना होगा. लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करना होगा.

बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके. अपने घरों पर रहना होगा.

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इन कामों नहीं मिली छूट

- कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा. 

- निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा.

- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम फिलहाल बंद रहेंगे.

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक-धार्मिक कार्य को अभी मंजूरी नहीं.

- कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी. 

- राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेंगी.

बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था.