DTH-Cable TV: आपके केबल और डीटीएच का बिल कम हो सकता है. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार (प्रसारण व केबल)सर्विस टैरिफ आदेश, 2022 और दूरसंचार (प्रसारण व केबल) सर्विस इंटरकनेक्शन (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जारी किया है.  नए नियम के तहत 19 रुपए से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल होंगे. इससे केबल और डीटीएच (DTH) ग्राहकों को राहत मिलेगी. नए नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे.

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45% तक मिल सकती है छूट

टीवी चैनलों की एमआरपी पर ढील जारी रहेगी. केवल उन्हीं चैनलों को बुके में शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी, जिनकी MRP 19 रुपए या उससे कम है. एक ब्रॉडकास्टर अपने पे चैनलों के बुके की कीमत निर्धारित करते समय उस बुके सभी पे चैनलों के कुल एमआरपी पर अधिकतम 45% छूट की पेश कर सकता है. किसी ब्रॉडकास्टर द्वारा किसी पे चैनल के अधिकतम रिटेल प्राइस पर इंसेंटिव रूप में दी जाने वाली छूट अ-ला-कार्टे और बुके दोनों में उसे चैनल की सदस्यता पर आधारित होगी.

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सभी ब्रॉडकास्टर 16 दिसंबर 2022 तक नाम, नेचर, भाषा, चैनलों के प्रति माह MRP और चैनलों के बुके बनाने और एमआरपी में किसी बदलाव के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे और साथ ही ऐसी सूचनाओ को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे.

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