Traffic Rules in Bihar: बिहार पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने का फैसला किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक के जरिए ई-चालान भेजने की व्यवस्था हाल में पटना में शुरू की गई है. 

रजिस्टर्ड डाक से आएगा चालान

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ADG ट्रैफिक ने कहा, "यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को SMS के माध्यम से ई-चालान भेजने की व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है. इसका मुख्य कारण यह है कि उल्लंघनकर्ता बार-बार मोबाइल फोन नंबर बदलते हैं. यही एकमात्र कारण है कि हमने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने का निर्णय लिया है." 

उन्होंने कहा, "हमने कुछ दिन पहले ही यह व्यवस्था पटना में शुरू की थी. अब हम इसे सभी जिलों में लागू करना चाहते हैं. इस संबंध में हर जिले की यातायात पुलिस को पत्र भेजा जा चुका है."

ट्रैफिक चालान की वसूली होगी आसान

ADG ट्रैफिक ने कहा कि पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने की लागत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूली जा सकती है. उन्होंने कहा कि इस समय यातायात पुलिस लागत वहन कर रही है...लेकिन हमने पंजीकृत डाक द्वारा चालान भेजने की लागत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूले जाने की सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मांगी है. 

हर दिन औसतन 3000 चालान

आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिदिन औसतन 3,000 ई-चालान/नोटिस जारी किए जाते हैं. (यातायात पुलिस के पास उपलब्ध) आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में प्रतिदिन जारी किए गए कुल ई-चालान में से आधे का भी भुगतान नहीं होता.