TDS on Crypto: सरकार ने 1 जुलाई से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक के वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrencies) के भुगतान पर 1 फीसदी स्रोत पर कर कटौती (TDS) लगाए जाने के नियमों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके लिए वित्त अधिनियम 2022 ने IT अधिनियम में सेक्शन 194S पेश किया है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट (Virtual Digital Assets) पर टीडीएस कटौती को लेकर एक विस्तृत डिस्क्लोजर पेश किया है. इसमें क्रिप्टो के पेमेंट की तारीख और पेमेंट मोड को बताना आवश्यक होगा.

CBDT ने बताए नए नियम

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इन नए प्रोविजन को लागू करने के क्रम में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 21 जून को फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में TDS रिटर्न पेश करने के संबंध में IT Rules में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है.

 

30 दिन के अंदर जमा होगा TDS

CBDT ने बताया है कि धारा 194S के तहत एकत्र किया गया TDS उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा जिसमें कटौती की गई है. इस प्रकार काटे गए टैक्स को चालान-सह-विवरण प्रपत्र (challan-cum-statement) 26QE में जमा किया जाएगा.

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इन बातों का रखें ध्यान

नांगिया एंडरसन एलएलपी (Nangia Andersen LLP) पार्टनर नीरज अग्रवाल ने कहा कि फॉर्म 26QE प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्ति को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांसफर की तारीख, वैल्यू ऑफ कन्सिडरेशन, मोड ऑफ कन्सिडरेशन- चाहे कैश या वस्तु या किसी अन्य VDA के रूप में हो, के डीटेल्स को बनाए रखने की आवश्यकता होगी.

उन्होंने कहा कि ये फॉर्म्स सेक्शन 194S के हाल ही में शुरू किए गए प्रावधानों के अनुरूप हैं. इन अनुभागों का अनुपालन करते हुए, प्रपत्रों में विस्तृत प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है.

डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें

अग्रवाल ने आगे कहा कि निर्दिष्ट व्यक्तियों को अनुपालन के लिए आवश्यक जानकारी को समझने और प्राप्त करने के साथ-साथ इन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए उपयुक्त डॉक्यूमेंट को भी रखना चाहिए.

AKM ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि चूंकि धारा 194R और 194S जैसे नए TDS प्रावधानों को लागू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए प्रक्रियात्मक अनुपालन (procedural compliances) पर स्पष्टता की अधिक आवश्यकता है.