बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों (Sweet sale) को लेकर सरकार सख्‍त हो गई है. अब मिठाई दुकानदार को उसके इस्तेमाल की समय सीमा (Best before date) बतानी होगी. कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी. 

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खाद्य नियामक FSSAI ने इसे 1 अक्‍टूबर 2020 से जरूरी किया है. FSSAI ने खाने की चीज की सेफ्टी तय करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है. 

FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सिक्‍योरिटी कमिश्‍नर को लिखे पत्र में कहा कि खाने की चीजों की क्‍वालिटी बनाए रखने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से उत्पाद की 'बेस्ट बिफोर डेट' लिखी होनी चाहिए. दुकानदार मिठाई के बनने की तारीख भी लिख सकते हैं.

खास बातें

फ़ूड रेगुलेटर FSSAI ने जारी किया आदेश

1 अक्टूबर से लागू होगा आदेश

Best Before Date के साथ ही बेचनी होगी मिठाई

मिठाई काउंटर पर सभी मिठाइयों के आगे बेस्ट बिफोर डेट (BEST BEFORE DATE) बताना आवश्यक होगा

मिठाइयों पर मिठाई बनाने की तारीख भी बतानी होगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होगा

मिठाई बनाने की तारीख बताना, दुकानदार के लिए अनिवार्य नहीं है

ये voluntary यानि दुकानदार की मर्ज़ी पर है कि वो चाहे तो मिठाई बनने की तारीख भी ग्राहकों को बताए

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